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Traffic Challan: बिहार में प्रदूषण फेल गाड़ियों पर कैटेगरी के हिसाब से लगेगा जुर्माना, एक हफ्ते बाद कटेगा दूसरा चालान

बिहार परिवहन विभाग ने ट्रैफिक चालान के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब प्रदूषण फेल होने पर सभी गाड़ियों का एक जैसा जुर्माना नहीं लगेगा बल्कि अब कैटेगरी के हिसाब से जुर्माना देना होगा. जानिए किस कैटेगरी में अब कितना लगेगा जुर्माना...

Traffic Challan: बिहार में अब प्रदूषण फेल वाहनों के चालान की राशि अब वाहनों के कैटेगरी के अनुसार ली जायेगी. परिवहन विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि जनहित को देखते हुए प्रदूषण में चालान की राशि को वाहनों के कैटेगरी के अनुसार से निर्धारित किया गया है. पूर्व में सभी तरह के वाहनों के लिए प्रदूषण का चालान दस रुपये निर्धारित था. अधिसूचना बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से पांच कार्यदिवस के बाद प्रभावी होगी.

प्रदूषण प्रमाण पत्र अपडेशन के लिए पर्याप्त समय

परिवहन सचिव ने बताया कि इस निर्णय का उद्देश्य वाहन मालिकों को प्रदूषण प्रमाण पत्र अद्यतन कराने के लिए पर्याप्त समय देना है, ताकि वे अपने वाहनों को प्रदूषण मानकों के अनुसार अद्यतन कर सकें. इससे वाहन मालिकों को प्रदूषण प्रमाण पत्र अद्यतन करने में आसानी होगी और उन्हें दोबारा शमन की कार्रवाई से बचाया जा सकेगा.

समय पर अपडेट कर जुर्माना से बचें

परिवहन सचिव ने वाहन मालिकों, चालकों से अपील की है कि ससमय अपने वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र अद्यतन करा लें. केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली के अनुसार वाहनों का अद्यतन प्रदूषण प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य है. प्रदूषण प्रमाण पत्र अद्यतन नहीं होने की स्थिति में ई चालान निर्गमन की कार्रवाई का प्रावधान है.

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वर्तमान में एक चालान के बाद कभी भी कट सकता है दूसरा चालान

वर्तमान में वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र अद्यतन नहीं रहने पर एक बार ई चालान कट जाने के बाद कभी भी दोबारा चालान कटने की संभावना बनी रहती है. परिवहन विभाग के इस नए निर्णय से प्रदूषण प्रमाण पत्र समाप्त होने की स्थिति में प्रथम चालान की तिथि से सात दिनों के बाद ही दूसरे चालान की कार्रवाई की जायेगी.

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ऐसे कटेगा जुर्माना

  • दो पहिया वाहन: प्रथम अपराध के लिए एक हजार, , दूसरी बार के लिए डेढ़ हजार.
  • तिपहिया वाहन: प्रथम अपराध के लिए डेढ़ हजार, दूसरी बार के लिए दो हजार रुपये.
  • हल्के मोटरयान एलएमवी: प्रथम अपराध के लिए दो हजार रुपये, दूसरी बार के लिए तीन हजार रुपये
  • मध्यम मोटरयान एलएमवी: प्रथम अपराध के लिए तीन हजार रुपये, दूसरी बार के लिए चार हजार रुपये.
  • भारी मोटरयान एचएमवी : प्रथम अपराध के लिए पांच हजार रुपये, दूसरी अपराध के लिए दस हजार रुपये.
  • अन्य वाहन: प्रथम अपराध के लिए डेढ़ हजार रुपये, द्वितीय अपराध के लिए दो हजार रुपये
Anand Shekhar
Anand Shekhar
Dedicated digital media journalist with more than 2 years of experience in Bihar. Started journey of journalism from Prabhat Khabar and currently working as Content Writer.

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