संवाददाता,पटना बिहार में नर्सिंग क्षेत्र की शिक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अब राज्य के सभी निजी नर्सिंग संस्थानों की हर तीन साल पर अनिवार्य जांच की जायेगी. यह निर्णय नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण मुहैया कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने मार्गदर्शन जारी किया है. इसमें कहा गया है कि मानक पर संस्थान खरे उतरे तो उनको हरी झंडी मिलेगी. स्वास्थ्य विभाग के जारी मार्गदर्शन के अनुसार, जांच में जो संस्थान मानकों के अनुरूप पाये जाएंगे, उन्हें दो महीने के भीतर मान्यता की अवधि का नवीकरण (रिन्युअल) दे दिया जायेगा. जिन संस्थानों की स्थिति ठीक नहीं पाई जायेगी उन्हें सुधार के लिए दिशा-निर्देश दिए जायेंगे. सरकार ने यह भी साफ किया है कि वे संस्थान जिन्हें शैक्षणिक सत्र 2023-24 और 2024-25 में मान्यता का विस्तार नहीं मिला है, उन्हें जल्द संबद्धता आदेश प्राप्त करना होगा. यदि ये संस्थान 2025-26 में नामांकन से पहले निरीक्षण नहीं कराते हैं, तो उनके ऊपर नामांकन रोक की तलवार लटक सकती है.
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