Ration in Bihar: पटना. राज्य में जिन राशन कार्डधारकों ने आधार सीडिंग नहीं कराया है, उनके लिए राशन कार्ड से आधार सीडिंग कराने का यह आखिरी मौका है. सरकार ने 31 मार्च तक राशन कार्ड से आधार सीडिंग कराने की सुविधा दी है. इसके बाद जिन लाभुकों का राशन कार्ड से आधार लिंक नहीं होगा, उनका राशन कार्ड स्वत रद्द हो जाएगा. इस संबंध में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलों को दिशा-निर्देश जारी किया है. निर्देश के मुताबिक खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में शामिल हर लाभुक का राशन कार्ड से आधार सीडिंग कराना अनिवार्य है.
फेसियल ई-केवाईसी की सुविधा
खास बात यह कि राशनकार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए आधार संख्या की सीडिंग अनिवार्य की गई है. राशन कार्ड में अंकित किसी सदस्य की आधार सीडिंग नहीं करवाने पर उस सदस्य के खाद्यान्न लाभ नहीं मिलेगा, यानि ऐसे लाभुक परिवार वंचित हो सकता है. महत्वपूर्ण बात यह कि विभाग द्वारा ई-केवाईसी की प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए अब फेसियल ई-केवाईसी की सुविधा शुरू कर की गई है. जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न मिलना सुनिश्चित हो, इसके लिए सरकार ने राशनकार्ड में अंकित सभी सदस्यों के आधार सीडिंग को अनिवार्य किया है. यह केंद्र सरकार के निर्देश के आलोक में किया जा रहा है.
Ration Card को Aadhaar से जोड़ना अनिवार्य
राशन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य हो गया है. सरकार ने फरवरी 2017 में पीडीएस के तहत लाभ लेने के लिए राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य किया था. ऐसा न करने पर आपको सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थ, रियायती गैस सिलेंडर जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा. कुछ राज्यों में राशन कार्ड रद्द भी किए जा सकते हैं. तय समय में या तो राशन कार्ड को आधार से लिंक करना होगा या जिन लाभार्थियों के पास आधार नहीं है उन्हें इसके लिए आवेदन कर उसका प्रमाण जमा कराना होगा.हालांकि, ज्यादातर पीडीएस उपभोक्ता अपने राशन कार्ड को पहले ही आधार से लिंक करवा चुके हैं.
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