संवाददाता, पटना
मॉनसून अवधि 15 जून से 15 अक्टूबर तक राज्य के सभी घाटों पर बालू खनन पूरी तरह बंद रहने के दौरान बालू की बिक्री केवल सेकेंड्री लोडिंग पॉइंट्स और के-स्टॉकिस्ट लाइसेंस से होगी. इसका मकसद आम जनता और कार्य विभागों को बालू की आपूर्ति निर्बाध रूप से करना है. इसके साथ ही खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी संचालित और असंचालित घाटों सहित सेकेंड्री लोडिंग पॉइंट्स की ड्रोन वीडियोग्राफी कराने का निर्देश सभी जिलों को दिया है. इसके अतिरिक्त, विभाग ने केंद्रीय एजेंसी सीएमपीडीआई से बालू पुनर्भरण अध्ययन कराने के लिए मंत्रिपरिषद से प्रस्ताव स्वीकृत कराया है. खान एवं भूतत्व विभाग की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी उपभोक्ता को निर्माण कार्यों के लिए बालू मिलने में समस्या होगी तो वे अपने जिले के जिला खनन पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.
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