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Muzaffarpur News: 15 साल पुराने वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी! गाड़ी को स्क्रैप करके उठाएं छूट का फायदा

Muzaffarpur News: 15 साल पुराने वाहनों के स्क्रैप पर टैक्स व जुर्माना में परिवहन विभाग की तरफ से राहत देने की तैयारी की गई है. इस तरह के वाहनों के स्क्रैप पर टैक्स व जुर्माना की राशि में छूट दी जा रही है. वाहन मालिक इसका लाभ आगामी 31 मार्च 2026 तक उठा सकते हैं.

Muzaffarpur News: 15 साल पुराने वाहनों के स्क्रैप पर टैक्स व जुर्माना में परिवहन विभाग की तरफ से राहत देने की तैयारी की गई है. इस तरह के वाहनों के स्क्रैप पर टैक्स व जुर्माना की राशि में छूट दी जा रही है. वाहन मालिक इसका लाभ आगामी 31 मार्च 2026 तक उठा सकते हैं. मुजफ्फरपुर जिले में हजारों वाहन मालिकों को इससे राहत मिलेगी.

पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को प्रोत्साहन

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार के सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. इस आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए 15 वर्ष से अधिक पुराने स्क्रैप किए जाने वाले वाहनों पर पहले से लंबित देनदारी में छूट दी जा रही है. जानकारी के अनुसार गैर परिवहन एवं परिवहन वाहन में मोटर वाहन टैक्स, हरित टैक्स, सड़क सुरक्षा उपकरण एवं अर्थदंड के मामले में टैक्स में 90 फीसद और जुर्माना में 100 फीसद छूट की व्यवस्था की गई है.

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इतनी मिल रही है छूट

बता दें कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के अंतर्गत उदग्रहित होने वाली फीस में अतिरिक्त फीस जैसे निबंधन, फिटनेस एवं अतिरिक्त फीस के मामले में गैर परिवहन एवं परिवहन वाहनों की फीस में 90 प्रतिशत और अतिरिक्त फीस में 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है. मुजफ्फरपुर के जिला परिवहन पदाधिकारी सतेंद्र यादव ने कहा कि विभाग की इस पहल से 15 वर्ष पुराने वाहनों का स्क्रैप करने वाले मालिकों को टैक्स व जुर्माना में राहत मिलेगी.

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Rani
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रानी ठाकुर पत्रकारिता के क्षेत्र में साल 2011 से सक्रिय हैं. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के बिहार टीम में काम कर रहीं हैं.

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