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Patna High Court: जब्त गाड़ी से पुलिस ने काटी मौज, पटना हाई कोर्ट ने ठोका जुर्माना

Patna High Court: गोपालगंज में जब्त वाहन के दुरुपयोग पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. पुलिस द्वारा जब्त XUV-700 का अवैध इस्तेमाल सामने आने पर कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसे दोषी अधिकारियों से वसूला जाएगा.

Patna High Court: पटना हाईकोर्ट ने गोपालगंज जिले में जब्त वाहन के अनुचित उपयोग के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया है. अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए, जो संबंधित अधिकारियों से वसूला जाएगा. साथ ही, छह महीने के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया गया है.

कोर्ट की सख्ती और मामला

याचिकाकर्ता हर्ष अग्रवाल की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस पी. बी. बजनथरी और जस्टिस सुनील दत्ता मिश्रा की पीठ ने यह फैसला सुनाया. याचिकाकर्ता के वकील कुमार हर्षवर्धन ने अदालत को बताया कि यदुपुर थाना पुलिस ने 25 जुलाई 2024 को उनकी XUV-700 गाड़ी को शराबबंदी कानून के तहत जब्त किया था, लेकिन बाद में यह सामने आया कि 19 सितंबर 2024 तक वाहन का अवैध रूप से उपयोग किया गया.

जुर्माने पर सवाल और कोर्ट का रुख

याचिकाकर्ता पर बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जिसे उन्होंने पक्षपातपूर्ण बताया. अदालत ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता एक सप्ताह के भीतर 3 लाख रुपये जमा करता है, तो प्रशासन को तीन दिनों के भीतर वाहन लौटाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

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आगे की कार्रवाई

इस मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च 2025 को निर्धारित की गई है. हाईकोर्ट का यह फैसला दर्शाता है कि जब्त वाहनों के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे.

Anshuman Parashar
Anshuman Parashar
मैं अंशुमान पराशर पिछले एक वर्ष से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल बिहार टीम से जुड़ा हूं. बिहार से जुड़े सामाजिक, राजनीतिक, अपराध और जनसरोकार के विषयों पर लिखने में विशेष रुचि रखता हूं. तथ्यों की प्रमाणिकता और स्पष्ट प्रस्तुति को प्राथमिकता देता हूं.

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