पटना डीएम को इस मामले में कार्रवाई करते हुए 17 जुलाई तक कोर्ट को जानकारी देने का आदेश विधि संवाददाता, पटना पटना जंक्शन और उसके आसपास के इलाकों में व्याप्त गंदगी, ट्रैफिक जाम और वाहनों की पार्किंग व्यवस्था सही नहीं होने व अतिक्रमण हटाये जाने के बाद भी पुनः अतिक्रमण कर लिये जाने को काफी गंभीरता से लिया है. हाइकोर्ट ने रेलवे व जिला प्रशासन को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यह मामले में सख्त कार्रवाई की जाये, ताकि यह समस्या समाप्त हो सके. कोर्ट ने पटना डीएम को निर्देश दिया कि वह भी इस मामले में कार्रवाई करते हुए 17 जुलाई तक कोर्ट को की गयी करवाई की जानकारी दें. जस्टिस पीबी बजनथ्री की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रौनक सिन्हा की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट को वरीय अधिवक्ता डाॅ केएन सिंह ने बताया कि इससे पहले भी कोर्ट ने दुबारा अतिक्रमण किये जाने के मामले पर कड़ा रुख अपनाया था . कोर्ट ने दुबारा अतिक्रमण होने की स्थिति में संबंधित थानाध्यक्ष को जिम्मेदार माना था. कोर्ट ने पटना जंक्शन से संबंधित वरीय अधिकारी इस्टर्न सेंट्रल रेलवे के सीनियर अधिकारी को जंक्शन में पार्किंग, सफाई, सुरक्षा, अग्निशमन व्यवस्था के संबंध में की जा रही कार्रवाई का ब्योरा देने का निर्देश दिया था. मालूम हो कि पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने पटना जंक्शन के आसपास हो रहे भयंकर ट्रैफिक जाम को काफी गंभीरता से लिया था और जाम से निबटने के लिए सख्त और प्रभावी कदम उठाने का निर्देश भी प्रशासन को दिया था.
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