न्यायालय संवाददाता, पटना : एक बुजुर्ग दंपती की निर्मम हत्या के चर्चित मामले में पटना की एक सत्र अदालत ने बुधवार को केयरटेकर मो शोएब को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. पटना के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दाधीच नारायण भारद्वाज ने मामले में सुनवाई के बाद बुद्धा कॉलोनी थाने के दुजरा मोहल्ला निवासी मोहम्मद शोएब को दोहरे हत्याकांड का दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनायी. मामले के अपर लोक अभियोजक ब्रजकिशोर प्रसाद ने बताया कि सात दिसंबर, 2018 में दोषी ने बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के दुजरा स्थित मकान में लघु सिंचाई विभाग के रिटायर्ड कमिश्नर हरेंद्र प्रसाद सिंह और उनकी पत्नी स्वप्ना दासगुप्ता की धारदार हथियार से हत्या कर दी गयी थी. उन दोनों के शव बेडरूम से पुलिस ने बरामद किये थे. उनके यहां शोएब केयरटेकर का काम करता था और रुपये के लेन-देन में हुए विवाद के कारण उसने दोनों की हत्या कर दी थी. मामले की प्राथमिकी बुद्धा कॉलोनी थाना कांड संख्या 345/ 2018 के रूप में दर्ज की गयी थी औरी उसी दिन शोएब को गिरफ्तार कर लिया गया था. शोएब मूल रूप से कटिहार का रहने वाला था. लेकिन, पटना में दुजरा की खाजा गली में रहता था और दंपती के घर का केयरटेकर भी था.
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