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रिश्वत लेने के मामले में विद्युत बोर्ड पटना के सहायक इंटेलिजेंस ऑफीसर समेेत दो लोगों को कारावास व जुर्माना

विद्युत बोर्ड पटना के सहायक इंटेलिजेंस ऑफिसर अशोक कुमार कश्यप व उनके दलाल अनिल कुमार सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं भादवि की धारा में दोषी पाते हुए सश्रम कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनायी.

न्यायालय संवाददाता, पटना पटना निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम की अदालत द्वारा घूस लेने के मामले में विद्युत बोर्ड पटना के सहायक इंटेलिजेंस ऑफिसर अशोक कुमार कश्यप व उनके दलाल अनिल कुमार सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं भादवि की धारा में दोषी पाते हुए सश्रम कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनायी. अदालत ने अशोक कुमार कश्यप को पीसी एक्ट की धारा 7 एवं 13(2 ) सपठित धारा 13 (1)(डी) में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20 हजार अर्थदंड की सजा तथा दलाल अनिल कुमार सिंह को भादवि की धारा 120 (बी) में दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार अर्थदंड की सजा दिया. अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास अलग से भुगतने की सजा भी दिया. निगरानी के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक( ट्रैप केसेज) के किशोर कुमार सिंह ने बताया कि उक्त मामला विजिलेंस 50/06 के रूप में दर्ज किया गया था, जिसमें परिवादी द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि उसका बिजली का कनेक्शन होने के बावजूद भी आरोपी अशोक कुमार कश्यप विजिलेंस का अधिकारी बताते हुए परिवादी पर 50 हजार रुपये देने का दबाव डालते थे तथा धमकी दिया करते थे कि लोड वेरिफिकेशन और बिजली चोरी की रिपोर्ट में जुर्माना लगा कर जेल में बंद कर देंगे. परिवादी के काफी आरजू-मिन्नत करने पर मामला 35 हजार रुपये में तय हुआ. निगरानी की टीम ने अशोक कुमार कश्यप को नाला रोड स्थित टेस्टी होटल से 10 हजार रुपये घुुस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया, उक्त घूस की राशि 10 हजार अशोक कुमार कश्यप ने लेकर अपने दलाल अनिल कुमार सिंह को गिनने के लिए दिया था. निगरानी ने दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया. प्रभारी विशेष लोक अभियोजक ट्रैप केसेस के किशोर कुमार सिंह ने मामले को साबित करने के लिए इसमें कुल आठ अभियोजन गवाहों को प्रस्तुत किया तथा अदालत ने दोनों अभियुक्तों को उपरोक्त सजा दी है.

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