Bihar Traffic police: रजौली थाना क्षेत्र के चितरकोली स्थित समेकित जांच चौकी पर परिवहन विभाग ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर 1.95 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना शुक्रवार और शनिवार को लगा है. इस दौरान परिवहन विभाग के ईएसआई संदीप कुमार समेत अन्य भी उपस्थित थे. राज्य में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाया है. जिसके तहत अब वाहन मालिकों को सभी कागजात अनिवार्य रूप से दुरुस्त रखने होंगे. साथ ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट भी लगवानी होगी. ऐसा नहीं करने वालों को जुर्माना देना होगा.
लगेगा 2,500 रुपये तक का जुर्माना
बता दें कि एक अप्रैल 2025 से पूरे राज्य में इस नियम का सख्ती से पालन किया जा रहा है. जान लें कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक विशेष प्रकार का एल्युमीनियम का नंबर प्लेट होता है. इसमें होलोग्राम और यूनिक कोड शामिल है. इसका डिजाइन वाहन की सुरक्षा बढ़ाने और यातायात प्रबंधन को आसान बनाने के उद्देश्य से किया गया है. इसकी मदद से वाहन चोरी और नंबर प्लेट की जालसाजी रोकने में भी सहायता मिलती है. बता दें कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना कसा जा सकता है. इस बारे में ईएसआई ने बताया कि फर्जी नंबर प्लेट की वजह से ई-चालान प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है. इसकी वजह से वाहन रजिस्ट्रेशन में अनियमितताएं आ रही हैं.
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पुलिस की कार्रवाई जारी
इस पर लगाम कसने के लिए परिवहन विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर अवैध नंबर प्लेट बनाने वालों पर कार्रवाई भी शुरू कर दिया है. परिवहन विभाग की तरफ से वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वह जल्द से जल्द हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा लें ताकि अनावश्यक जुर्माने से बचा जा सके. साथ ही सड़क सुरक्षा नियमों का पालन भी हो सके.
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