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Bihar News: बिहार में अब 15 साल पुरानी गाड़ियां बैन, चलाने पर देना पड़ सकता है भारी जुर्माना

Bihar News: बिहार में अगर आप 25 साल से ज्यादा पुराने वाहन को बिना री-रजिस्ट्रेशन के चलाते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है. आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. परिवहन सचिव ने इसको लेकर निर्देश जारी किया है.

Bihar News: बिहार सरकार ने अब 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को बिना री-रजिस्ट्रेशन के चलाना अवैध घोषित कर दिया है. परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों को ऐसे वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया है. प्रदूषण पर नियंत्रण और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यह कदम उठाया गया है.

बिना रजिस्ट्रेशन के पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना

सरकार ने कहा कि 15 साल पुराने सरकारी और निजी वाहन अब सड़क पर नहीं चल सकेंगे. बिना रजिस्ट्रेशन के पाए जाने पर ऐसे वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा और वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा. परिवहन सचिव ने कहा कि पुराने वाहन अधिक प्रदूषण फैलाते हैं और सुरक्षित परिचालन के मानकों को भी पूरा नहीं करते हैं. ऐसे वाहनों को सड़क पर चलाना न सिर्फ पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि इससे सड़क दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं.

अभियान चलाकर नियमों का कराया जाएगा पालन

परिवहन विभाग का कहना है कि विशेष अभियान चलाकर इन नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा. इसके लिए सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा. प्रदूषण पर नियंत्रण और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम जरूरी है.

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स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत नई गाड़ी पर मिलेगी छूट

राज्य में स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लागू की गई है. इसके तहत पुराने वाहन को नियमानुसार स्क्रैप कराने और नया निजी वाहन खरीदने पर निबंधन के समय टैक्स में छूट मिलेगी. निजी वाहन खरीदने पर 25 फीसदी और व्यावसायिक वाहन पर 15 फीसदी छूट मिलेगी. साथ ही लंबित टैक्स और जुर्माने में 90-100 फीसदी छूट का प्रावधान किया गया है.

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Anand Shekhar
Anand Shekhar
Dedicated digital media journalist with more than 2 years of experience in Bihar. Started journey of journalism from Prabhat Khabar and currently working as Content Writer.

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