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शराब पीने के जुर्म में अभियुक्त को मिली एक वर्ष की सजा

शराब पीने के जुर्म में अभियुक्त को मिली एक वर्ष की सजा

सहरसा . व्यवहार न्यायालय के अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद प्रथम विवेक विशाल की अदालत ने सदर थाना कांड संख्या उत्पाद 352/ 24 में साकिन सदर थाना क्षेत्र के सुलिंदाबाद वार्ड नंबर सात निवासी मुन्ना वेग पिता सहबुल बेग को बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम की धारा 37 के तहत एक वर्ष कारावधि की सजा सुनाई है. मालूम हो कि छह मार्च 2024 को अभियुक्त मुन्ना बेग को नशे की हालत में हंगामा करते सुलिंदाबाद से पकड़ा गया था. अभिलेख के जांच से पता चला कि अभियुक्त पर यह दूसरी बार शराब पीने के आरोप है. उक्त वाद के वादी प्रसअनि उत्पाद बौआ लाल राय द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में अग्रसारित किया गया. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन पाण्डेय ने एक मात्र गवाह प्रसअनि उत्पाद बौआ लाल राय को न्यायालय में परीक्षण कराया. साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किया. न्यायालय ने अभियुक्त मो मुन्ना बेग को तीसरी बार शराब पीने के आरोप में दोषी करार दिया. बताते चले कि अभियुक्त पहली बार आठ सितंबर 2022 को शराब पीने के आरोप में पकडे गये थे. उस मामले में अभियुक्त को दोष स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय द्वारा आर्थिक दंडादेश की सजा सुनाई गयी थी. प्रधानाध्यापक से रंगदारी मामले में नाबालिग किया गया निरूद्ध सोनवर्षाराज . थाना क्षेत्र स्थित श्री चंडी उच्च विद्यालय चण्डीस्थान विराटपुर के प्रधानाध्यापक से मोबाइल पर रंगदारी मांगने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने नामजद नाबालिग अभियुक्त को निरुद्ध कर लिया. जिसे आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत न्यायालय में उपस्थापना के लिए भेज दिया गया. मालूम हो कि बीते 23 मई को श्री चंडी उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक सोहन कुमार सिंह से मोबाइल पर दो लाख रुपये की रंगदारी मांगी गयी थी. रुपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गयी थी. इस संबंध में पीड़ित प्रधानाध्यापक ने थाने में लिखित शिकायत कर प्राथमिकी दर्ज कराया था. थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि मामले में नामजद अभियुक्त को निरुद्ध कर न्यायालय में उपस्थापन के लिए भेज दिया गया है.

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