छपरा (कोर्ट). राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं द्वारा वर्ष 2001 में छपरा के थाना चौक को जाम करने और सड़क पर धरना-प्रदर्शन व मारपीट करने के मामले में दर्ज नगर थाना कांड संख्या 223/2001 में 15 भाजपा नेता कोर्ट में प्रस्तुत हुए. उनके अधिवक्ताओं द्वारा सभी की जमानत याचिका दाखिल की गयी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. उक्त मामला तत्कालीन थानाध्यक्ष-सह-पुलिस निरीक्षक राणा प्रताप सिंह द्वारा दाखिल किया गया था, जिसकी सुनवाई विशेष न्यायिक दंडाधिकारी एमपी एमएलए हिना मुस्तफा के न्यायालय में हुई. न्यायालय ने स्पेशल विचारण संख्या 8/22, जिसमे महराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सीग्रीवाल सहित 79 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, इसी थाना कांड में सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के पूर्व विधायक विनय कुमार सिंह, गड़खा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक ज्ञानचंद मांझी एवं सारण जिले के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश उपाध्याय सहित 15 लोग न्यायालय में उपस्थित हुए और अपना-अपना जमानत कराया. न्यायालय द्वारा जमानत देने के पश्चात सभी व्यक्तियों पर आरोप गठन भी कर दिया गया. अभियोजन की ओर से अभियोजन पदाधिकारी ने न्यायालय में पक्ष रखा तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश रंजन श्रीवास्तव, दुर्गेश प्रकाश बिहारी, पवन कुमार श्रीवास्तव, मनोज कुमार सिंह ने भाजपा नेताओं का पक्ष रखा. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सात हजार रुपये के एक-एक बंध पत्र भरने के उपरांत जमानत दिये जाने का आदेश दिया.
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