छपरा. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता की रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुर दियारा, सोनपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक संजय कुमार राय और विशिष्ट शिक्षक विरेंद्र कुमार को कार्य में घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और अवैध वसूली के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. जारी आदेश में कहा गया है कि एक अगस्त 2025 को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में प्राप्त शिकायत की जांच के लिए डीपीओ (माध्यमिक) ने विद्यालय का निरीक्षण किया, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं उजागर हुईं. जांच में यह सामने आया कि शिक्षक विरेंद्र कुमार द्वारा कक्षा 11वीं में नामांकन के नाम पर ₹1700 की अवैध वसूली की जा रही थी. शिकायतकर्ता रत्नेश कुमार और छात्रों से की गयी बातचीत एवं विद्यालय के अन्य शिक्षकों के कथन से यह कृत्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया. इसके अलावा, वित्तीय अभिलेखों का संधारण नियमानुसार नहीं किया गया था. नामांकन प्रक्रिया में कोई प्रशासनिक पारदर्शिता नहीं थी. प्राथमिक शिक्षक द्वारा उच्च कक्षाओं में भी मनमाने तरीके से नामांकन किया जा रहा था. डीइओ ने दोनों शिक्षकों के कार्य को कर्तव्यहीनता, मनमानेपन और विभागीय नियमों के विरुद्ध माना है. उनके कृत्य से शैक्षणिक व्यवस्था और विभाग की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा है.प्रधानाध्यापक संजय कुमार राय वर्तमान में पहलेजा शाहपुर दियारा विद्यालय में कार्यरत थे और उच्च माध्यमिक विद्यालय का भी प्रभार संभाल रहे थे. वहीं विशिष्ट शिक्षक विरेंद्र कुमार जो वर्ग एक से पांच के शिक्षक हैं, परंतु नामांकन प्रक्रिया में उनकी मनमानी सामने आयी है. दोनों को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, दिघवारा का कार्यालय निर्धारित किया गया है. उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ता दिया जायेगा.
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