चाईबासा.
प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मो शाकिर की अदालत ने दो बेटियों की गला रेतकर हत्या के दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं, 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. दोषी बुधन सिंह बोदरा कराइकेला थाना के परसाबहाल गांव का रहने वाला है. इस संबंध में बुधन के खिलाफ 1 नवंबर, 2022 को पत्नी रायमुनी बोदरा के बयान पर थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया था. उसने अपने पति बुधन सिंह बोदरा को अभियुक्त बनाया था. 21 अक्तूबर, 2022 को पति बुधन सिंह बोदरा बैल चराने के बाद शाम को घर आया. रात में खाना खाने के बाद सभी लोग सो रहे थे. रात करीब 10.30 बजे पति उठा और दाउली से बड़ी बेटी हीरामुनी बोदरा (6) और अनिमा बोदरा (3) की गला रेतकर हत्या कर दी. उस समय मैं (पत्नी) डर बाहर निकल गयी. पड़ोसियों को घटना की जानकारी दी. आसपास के लोग जमा हुए, तो पति ने घर के अंदर से दरवाजा बंद कर लिया. ग्रामीणों ने घर का खपरैल उठाकर देखा, तो पति ने दोनों बेटियों की हत्या कर दी थी. हत्या के बाद जोर-जोर से चिल्ला रहा था. उन्होंने बताया कि उसका पति बुधन सिंह बोदरा दो साल से मानसिक तनाव में रहता था. तरह-तरह की हरकतें करता था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है