Hazaribagh News | हजारीबाग, आरिफ: हजारीबाग जिले में परिवहन से जुड़े सभी यात्री वाहन एवं ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले श्रमिकों को जल्द ही प्रावधान के अनुसार मजदूरी व अन्य आवश्यक सुविधाएं मिलेगी. ऐसा नहीं करने पर यात्री वाहन जैसे बस व अन्य गाडियां एवं ट्रांसपोर्ट के संचालकों के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई की जायेगी. इसे लेकर 8 जुलाई को एक अहम बैठक हुई.
श्रम अधीक्षक ने दिये अहम निर्देश
जानकारी के अनुसार, श्रम अधीक्षक अनिल रंजन ने मंगलवार को संचालकों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने यह बातें कहीं. उन्होंने परिवहन से जुड़े श्रमिकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर जिले भर के यात्री वाहन एवं ट्रांसपोर्ट संचालकों के साथ चर्चा की. बैठक के बाद श्रम अधीक्षक ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिये.
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इस अधिनियम का पालन करना जरूरी
उन्होंने बताया कि मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम 1961 के तहत परिवहन से जुड़ी जगहों पर चालक, उपचालक एवं इससे जुड़े अन्य श्रमिकों को आठ घंटे काम करना है. वहीं, काम के बदले मिलने वाली मजदूरी प्रत्येक महीने की सात तारीख को कामगारों के बैंक खाते में संचालकों को देना है. संचालकों को मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 का भी पालन करना है.
सौतेला व्यवहार कर रहे संचालक
श्रम अधीक्षक अनिल रंजन ने कहा शिकायतें मिल रही हैं, संचालक कामगारों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं. अनिल रंजन ने कहा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश बाद बैठक कर परिवहन से जुड़े संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं. संचालकों को दिशा-निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा. परिवहन से जुड़े कार्य में नाबालिगों का कोई रोल नहीं होगा.
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संचालकों ने अपनी समस्या से कराया अवगत
इधर, बैठक में कई बस एवं ट्रांसपोर्ट संचालकों ने भी अपनी-अपनी समस्या से श्रम अधीक्षक को अवगत कराया. मालूम हो कि जिले में यात्री बसों की संख्या 900 से अधिक है. इसमें काम करने वाले चालक, उपचालक, कंडक्टर एवं अन्य सैकड़ों की संख्या में है. बस के अलावा छोटे यात्री वाहनों की संख्या हजारों में है. जिले में ट्रांसपोर्ट गाड़ियां भी भरी पड़ी है. सभी जगह श्रमिक कार्यरत हैं.
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