हजारीबाग में एक सितंबर से खुदरा शराब दुकानों का संचालन हजारीबाग. जिले में एक सितंबर 2025 से खुदरा शराब दुकानों का संचालन शुरू होगा. झारखंड उत्पाद नियमावली-2025 के तहत जिले की 59 कंपोजिट और 3 देशी शराब दुकानों की बंदोबस्ती ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से की जायेगी. सहायक आयुक्त उत्पाद शिव कुमार साहू ने बताया कि इन दुकानों को 28 समूहों में विभाजित किया गया है, जिनमें 6 समूहों में तीन-तीन और 22 समूहों में दो-दो दुकानें शामिल हैं., वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 139 करोड़ रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. खुदरा उत्पाद दुकानों का लाइसेंस 31 मार्च 2030 तक वैध रहेगा. यदि संचालन संतोषजनक रहता है, तो विभाग हर वर्ष लाइसेंस का नवीकरण करेगा. दुकान बंदोबस्ती से संबंधित तकनीकी जानकारी के लिए विभाग ने सात सदस्यीय हेल्प डेस्क का गठन किया है. यह हेल्प डेस्क इच्छुक आवेदकों को आवेदन प्रक्रिया, तकनीकी सहायता और अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करेगी, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो. इच्छुक व्यक्ति कार्यालय अवधि में उत्पाद विभाग, हजारीबाग कार्यालय जाकर हेल्प डेस्क से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. आवेदन की तिथि जल्द घोषित की जायेगी. यह नई व्यवस्था राज्य में शराब बिक्री को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
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