धार्मिक व आपत्तिजनक पोस्ट करने पर खालिद को पुलिस ने भेजा था जेल
Jamshedpur News :
सोशल मीडिया पर धार्मिक व भड़काऊ पोस्ट करने के एक मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश-2 की अदालत ने आरोपी खालिद मजीद को बरी कर दिया. मामला 3 अप्रैल 2020 का है. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जाहिद इकबाल कोर्ट में पैरवी कर रहे थे. इस मामले में तत्कालिन साइबर थाना प्रभारी समेत छह लोगों की कोर्ट में गवाही हुई थी. पुलिस ने इस केस में आरोपी खालिद मजीद को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. हालांकि बाद में उसे कोर्ट से जमानत मिल गयी थी. जानकारी के अनुसार बिष्टुपुर साइबर थाना में पदस्थापित एसआई महेंद्र महतो ने खालिद मजीद के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस किया था. उक्त केस में एसआइ महेंद्र महतो ने खालिद मजीद पर सोशल मीडिया पर धार्मिक विद्वेष और आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप लगाया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है