कोर्ट ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
सुनवाई के दौरान आरोपी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा
Jamshedpur News :
पॉक्सो विशेष कोर्ट ने बुधवार को नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी संतोष कुमार को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनायी है. उस पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल छह लोगों की गवाही हुई. वर्तमान में आरोपी घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद है और केस की सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा था. मालूम हो कि तीन साल पूर्व मई 2022 को आजादनगर थाना में 17 वर्षीय किशोरी ने संतोष कुमार के विरुद्ध शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में केस दर्ज कराया था.जिसमें बताया था कि वह चार माह की गर्भवती है. अब आरोपी (संतोष) पेट में पल रहे बच्चे को खुद का नहीं मान रहा है और शादी से भी इनकार कर रहा है. कोर्ट के आदेश पर किशोरी के पेट में पल रहे बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया गया, जो आरोपी के डीएनए से मैच कर गया. इस आधार पर कोर्ट ने संतोष को नाबालिग के साथ यौन शोषण करने का दोषी माना और सजा सुनायी.
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