वर्ष 2015 का मामला, केस में कुल चार लोगों की गवाही हुई
Jamshedpur News :
वर्ष 2015 में मानगो में हुए दंगा मामले में एडीजे-3 आनंदमणि त्रिपाठी की अदालत ने सोमवार को साक्ष्य के अभाव में भाजपा नेता विकास कुमार तिवारी समेत चार आरोपियों को बरी कर दिया. अन्य बरी हुए आरोपियों में कपाली के जल्ला फिरोज उर्फ अफरोज, पंजाबी लाइन के रोहित शर्मा और आजादनगर के मोहम्मद अफीस शामिल हैं. अभियोजन पक्ष आरोपियों के विरुद्ध आरोप साबित करने में असफल रहा. पूरे मामले में केवल चार गवाहों की गवाही हुई, जो अपर्याप्त रही. इसका लाभ आरोपियों को मिला. उल्लेखनीय है कि 2015 में मानगो के बड़ा हनुमान मंदिर के पास दो समुदायों के बीच पथराव हुआ था, जिसमें पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हो गये थे. घटना के बाद धारा 144 लागू की गयी थी. धार्मिक तनाव फैलाने के आरोप में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी राजेंद्र कुमार के बयान पर मानगो थाना में एफआईआर दर्ज हुई थी.इससे पूर्व भी इसी मामले में कई अन्य आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हो चुके हैं. वर्तमान में तीन आरोपी जमानत पर थे, जबकि जल्ला फिरोज अन्य मामले में जेल में बंद है.
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