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मानगो के 10, 828 बकायेदारों को 31 दिसंबर तक होल्डिंग टैक्स जमा करने की नोटिस, अन्यथा बैंक खाता होगा फ्रिज

मानगो नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स के 10, 828 बकायेदारों को नोटिस दे रही है. इन बकायेदारों पर मानगो नगर निगम का होल्डिंग टैक्स का लगभग 5 करोड़ रुपया बकाया है.

मानगो निगम ने बकाया पांच करोड़ की वसूली के लिए तेज किया अभियान

वरीय संवाददाता, जमशेदपुर

मानगो नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स के 10,828 बकायेदारों को नोटिस दी है. बकायेदारों पर लगभग पांच करोड़ रुपये बकाया है. 31 दिसंबर तक बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर ऐसे बकायेदारों का खाता फ्रीज कर दिया जायेगा. पूर्व में भी निगम बकायेदारों को नोटिस भेज चुका है. निगम ने बकायेदारों की लिस्ट तैयार की है.

होल्डिंग व ट्रेड लाइसेंस को लेकर जांच अभियान चलाया गया

शुक्रवार को उपनगर आयुक्त के निर्देश पर होल्डिंग व ट्रेड लाइसेंस को लेकर जांच अभियान चलाया गया. अभियान में सिटी मैनेजर प्रदीप कुमार, सर्कल मैनेजर शिवम कुमार व टैक्स कलेक्टर स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड के अमित दत्ता, सुमित दत्ता और पीएमयू च्वाइस कंसल्टेंसी के निकेत सिंह उपस्थित थे.

219 को नोटिस, 57 लोगों ने जमा किये आठ लाख

मानगो निगम की ओर से 219 होल्डिंग टैक्स बकायेदारों को नोटिस जारी किया गया था. 57 बकायेदारों ने राशि जमा कर दी. इससे निगम को आठ लाख रुपये राजस्व मिला.

10 हजार से ज्यादा लोगों ने अब तक नहीं लिया होल्डिंग नंबर

मानगो नगर निगम क्षेत्र में अब तक 10 हजार से ज्यादा लोगों ने सैफ नंबर नहीं लिया है. 2011 आधिकारिक जनगणना रिपोर्ट के अनुसार मानगो नगर निगम की आबादी 02 लाख 23 हजार 805 थी, जबकि होल्डिंग 43 हजार 633 था. आबादी बढ़ने के साथ- साथ होल्डिंग की संख्या बढ़ी है, लेकिन मानगो नगर निगम क्षेत्र में रहनेवाले एक अनुमान के अनुसार 10 हजार से ज्यादा लोगों ने अपने घर-मकान या व्यावसायिक भवन का होल्डिंग नंबर अब तक नहीं लिया है. समय पर होल्डिंग नंबर नहीं लेने पर आवासीय भवनों और व्यावसायिक भवनों पर जुर्माना का प्रावधान है.

अवैध जलापूर्ति कनेक्शन के लिए चलेगा जांच अभियान

मानगो जलापूर्ति योजना का अब तक 25,104 लोगों ने कनेक्शन लिया है. वैसे उपभोक्ता, जिन्होंने अभी तक जलापूर्ति योजना का कनेक्शन नहीं लिया है. वैसे लोगों को चिह्नित करने के लिए मानगो निगम अभियान चलायेगा. जांच के दौरान पकड़े जाने पर जुर्माने की वसूली होगी.

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Prabhat Khabar News Desk
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