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Jamshedpur News : चेक बाउंस केस में एक साल की सजा और 5.70 लाख जुर्माना

Jamshedpur News : चेक बाउंस के एक मामले में न्यायिक दंडाधिकारी रीचेस कुमार की अदालत ने आरोपी धीरज कुमार राय को दोषी करार देते हुये एक साल की सजा और 5.70 लाख रुपये जुर्माना लगाया है.

Jamshedpur News :

चेक बाउंस के एक मामले में न्यायिक दंडाधिकारी रीचेस कुमार की अदालत ने आरोपी धीरज कुमार राय को दोषी करार देते हुये एक साल की सजा और 5.70 लाख रुपये जुर्माना लगाया है.

अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता बिनोद अग्रवाल, कमल अग्रवाल और आभा रानी ने कोर्ट में पैरवी की. अधिवक्ता कमल अग्रवाल ने बताया कि सुकुमार गोप ने धीरज कुमार राय को दोस्ताना कर्ज दिया था. रुपये नहीं लौटने पर वर्ष 2023 में सुकुमार गोप ने चेक बाउंस का केस किया था.

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