Jamshedpur news.
हज यात्रा 2026 पर जाने वाले आजमीन-ए-हज के लिए सात जुलाई से आवेदन ऑनलाइन जमा किये जाने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा पहली बार शॉर्ट टाइम हज का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है, जिसकी अवधि लगभग 20 दिन होगी. इच्छुक आजमीन-ए-हज 31 जुलाई तक हज की वेबसाइट या मोबाइल ऐप हज सुविधा के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं. मक्का और मदीना में हज यात्रियों के लिए वैकल्पिक कैटरिंग सुविधा की भी योजना बनायी जा रही है, जिसके लिए अलग से भुगतान करना होगा. एक कवर में एक से पांच हज यात्री आवेदन कर सकते हैं, जबकि 65 वर्ष से अधिक की आरक्षित श्रेणी में दो या चार यात्री आवेदन कर सकते हैं. हज यात्रा पर जाने वाले आजमीन-ए -हज के पास 21 दिसंबर 2026 को या उससे पहले जारी किया हुआ अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट होना चाहिए. अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट 31 दिसंबर 2026 तक वैध रहना चाहिए. यात्रा रद्द करने पर (तीर्थयात्री की मृत्यु या गंभीर बीमारी के मामलों को छोड़कर) जुर्माना और वित्तीय हानि हो सकती है. ऑनलाइन आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी तत्परता और प्रतिबद्धता पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही आवेदन करे. धातकीडीह स्थित मदरसा फैजुल उलूम सेंटर के निदेशक कारी इसहाक अंजूम ने बताया कि हज तरबियती सेंटर में रोजाना फार्म भरने संबंधी जानकारियां प्रदान की जा रही हैं. इच्छुक लोग कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं.शॉर्ट हज पर जाने वालों को मदीना शरीफ में दो या तीन दिन ही ठहरने की अनुमति
इधर सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 20 दिनों के लिए शॉर्ट हज के शिड्यूल के लिए सीमित कोटा निर्धारित की गयी है. शॉर्ट हज पर जाने वालों को मदीना शरीफ में दो या तीन दिन ही ठहरने की अनुमति मिलेगी. आवेदन करने से पहले यह जरूर समझ लें, सामान्य हज की तुलना में शॉर्ट हज में अधिक महंगी हो सकती है. सामान्य लॉटरी माध्यम से चयनित तीर्थ यात्रियों और शॉर्ट हज के लिए आवेदन करने वालों के बीच लॉटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा. यदि उन्हें शॉर्ट हज के लिए नहीं चुना जाता है, तो वे स्वचालित रूप से सामान्य हज के लिए विचार किए जाते हैं. शॉर्ट हज के लिए पूरे भारत में सात एम्बार्केशन प्वाइंट (उड़ान स्थल) को ही अनुमति प्रदान की गयी है. जमशेदपुर या झारखंड से शॉर्ट हज पर जाने वालों को अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद में से किसी एक से ही उड़ान भरने का विकल्प चुन सकेंगे. जारी सूचना में यह साफ लिखा है कि एक बार शॉर्ट हज के लिए चुन लिए जाने पर सामान्य हज के लिए विचार नहीं किया जायेगा.
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