Jamshedpur News :
पॉक्सो विशेष अदालत, जमशेदपुर ने गुरुवार को टेल्को थाना क्षेत्र में नाबालिग के यौन शोषण के मामले में तीन आरोपियों सुखदेव गगराई, रंजीत सिंह उर्फ रवि और प्रतिमा देवी को 20-20 साल की सश्रम कारावास तथा एक-एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. बता दें कि बीते 9 मई को फैसले की तारीख थी, मगर उस दिन आरोपी रंजीत सिंह उर्फ रवि अनुपस्थित था. जिस कारण अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का अतिरिक्त अर्थदंड भी लगाया. वहीं, साक्ष्य के अभाव में सुरेंद्र कुमार उर्फ सोनू को बरी कर दिया गया, जबकि एक अन्य आरोपी शीतल उर्फ स्वप्ना महतो अब भी फरार है. आरोप है कि पीड़िता को उसका रिश्तेदार सुखदेव गगराई बहला-फुसलाकर रायपुर और जमशेदपुर के विभिन्न होटलों में ले गया, जहां प्रतिमा देवी की मदद से उसका यौन शोषण किया गया. मामले में सात गवाहों की गवाही हुई.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है