पुलिस ने आरोपी का नहीं कराया टीआइपी, हथियार भी नहीं हुआ बरामद
Jamshedpur News :
उलीडीह थाना अंतर्गत गंगा मेडिकल दुकान में लूटकांड को अंजाम देने के मामले में शनिवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सौरभ त्रिपाठी की अदालत ने दो आरोपी रणधीर शर्मा उर्फ आरडीएक्स और शेख शहनवाज उर्फ जुम्मन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. मामला 10 सितंबर 2019 का है. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू, बबीता जैन और अजहर सिन्हा ने कोर्ट में पैरवी की थी. इस मामले में कुल चार लोगों की कोर्ट में गवाही हुई थी. पुलिस ने इस मामले में ना ही आरोपी का टीआइपी कराया और ना ही वारदात में प्रयुक्त हथियार ही बरामद कर सकी. जिसका फायदा आरोपियों को मिला.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है