बूंडू. बंता-राहे-बूंडू पथ के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण कार्य में बुंडू अंचल के रेलाडीह, खुदीमदुकम और सोनाहातू अंचल के पोवादीरी तीनों खूंटकटी राजस्व ग्राम में बाईपास पथ के निर्माण के विरोध के बाद झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के तकनीकी सदस्य ने भू अर्जन पदाधिकारी रांची को भू अर्जन प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश जारी किया है. इसके बावजूद भू अर्जन द्वारा बुंडू अंचल के माध्यम से उक्त गांवों के बाईपास पथ निर्माण के प्रभावित रैयतों को नोटिस दिया जा रहा है. इससे रैयतों में संशय की स्थिति है. मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए रविवार को ग्राम प्रधान मानकी जगदीश प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में रेलाडीह में ग्राम सभा आयोजित की गयी. बैठक में सर्वसम्मति से पूर्व की भांति बाईपास पथ का विरोध जारी रखने का निर्णय लिया गया. इसके साथ ही भू अर्जन के नोटिस का जवाब 60 दिन के अंदर देने का भी निर्णय लिया गया. ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से कहा कि जान देंगे पर जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे. ग्राम सभा में खूंटकट्टी क्षेत्र में बगैर ग्रामसभा की अनुमति से भू अर्जन की प्रक्रिया जारी करने के विरुद्ध जनहित याचिका हाइकोर्ट में दायर करने का निर्णय लिया गया.
शेड्यूल एरिया संघर्ष समिति का विस्तार
ग्रामसभा में पूर्व में गठित शेड्यूल एरिया संघर्ष समिति का विस्तार किया गया. जिसमें शेड्यूल एरिया संघर्ष समिति का गठन किया गया. इसमें संरक्षक सिद्धार्थ मुंडा, मुखिया ग्रामपंचायत रेलाडीह, अध्यक्ष दिवाकर मुंडा, उपाध्यक्ष नीलमोहन मुंडा, पूर्व मुखिया, उपसचिव सोहराई मुंडा, सदानन्द महतो, जीवलाल मुंडा, वरुण मुंडा, कोषाध्यक्ष घासीराम मुंडा, सह कोषाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद मुंडा चुने गये हैं.
बिना ग्रामसभा की अनुमति से भू अर्जन की प्रक्रिया के विरुद्ध हाइकोर्ट जाने का निर्णय
अंचल के नोटिस से रैयत संशय में
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है