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बिना मुआवजा आदिवासी की कायमी रैयती जमीन पर आरइओ ने बनाये सड़क और पुल

साधू सिंह मुंडा ने झारखंड उच्च न्यायालय में डब्लू पी सी नंबर6519/2018के तहत मुआवजा राशि पाने के लिए केस किया.

बुंडू. बुंडू अंचल अंतर्गत मौजा एदेलहातु के आएस खतियान के कायमी रैयत साधू सिंह मुंडा की जमीन खाता नंबर 130 प्लॉट नंबर 737 रकवा 1 एकड़ 73 डिसमिल मध्य 70 डिसमिल पर बनी सड़क आरइओ विभाग ने बनायी. साधू सिंह मुंडा ने झारखंड उच्च न्यायालय में डब्लूपीसी नंबर 6519/2018 के तहत मुआवजा राशि पाने के लिए केस किया. हाइकोर्ट ने 6 जून 2019 को दो सप्ताह के अंदर जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. प्रतिवादी के रूप में सचिव राजस्व विभाग झारखंड सरकार, डीसी रांची, एसडीएम बुंडू अंचल अधिकारी बुंडू और ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता कार्यपालक अभियंता विभाग के अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई करते हुए कायमी रैयत आदिवासी आवेदक साधु सिंह मुंडा की अधिकृत जमीन की जांच कर उचित भुगतान राशि देने को कहा गया. डीसी रांची ने इस मामले में विभागीय अधिकारियों के साथ आवेदक साधू सिंह मुंडा का पक्ष जाना और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. लेकिन उनकी फाइल अभी भू अर्जन विभाग और डीसी कार्यालय में अटकी हुई है. आवेदक साधू सिंह मुंडा भू अर्जन विभाग और डीसी कार्यालय का चक्कर काट कर थक चुका है. आवेदक साधू सिंह मुंडा को मुआवजा राशि भी विभाग द्वारा नहीं दी गयी है. इसी खाता प्लॉट रुकवा में 20 डिसमिल जमीन पर फिर से नया पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है. इस संदर्भ में आवेदक साधू सिंह मुंडा ने मुख्यमंत्री व अधिकारियों को आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है.

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