Kanwar Yatra: कांवड़ मार्ग पर मौजूद दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखने के फैसले से एक बार फिर यूपी में सियासत शुरू हो गई है. इसी बीच प्रशासन ने एक नई व्यवस्था लागू कर दी है, जिसके तहत दुकानों पर दुकानदार की नाम के बजाय दुकान का नाम लिखना होगा. इसके संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (FSDA) ने ग्राहक संतुष्टि फीडबैक प्रपत्र तैयार कर दुकानों पर लगाने का निर्देश दे दिया है.
दुकान पर लगेगा फूड सेफ्टी एप का क्यूआर कोड
दरअसल, मौजूदा FSDA एक्ट में दुकानदार का नाम लिखने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है. लगातार इसको लेकर विकल्प तलाशा जा रहा था, लेकिन कोई स्पष्ट रास्ता न मिलने पर विभाग ने यह नई रणनीति अपनाई है. अब दुकान पर लगाए जाने वाले प्रपत्र में दुकान का नाम, लाइसेंस नंबर, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी (यदि उपलब्ध हो) अनिवार्य रूप से लिखना होगा. इसके साथ ही फूड सेफ्टी कनेक्ट एप का क्यूआर कोड भी लगाया जाएगा, जिसे स्कैन करने पर ग्राहक संबंधित दुकान और दुकानदार की पूरी जानकारी हासिल कर सकेगा.
एप के जरिए होगी मिलावट की शिकायत
इसके अलावा, एप के जरिए ग्राहक मिलावट की शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे. ग्राहक को बताना होगा कि उसने क्या खाया और उसे किस चीज में मिलावट की आशंका है. शिकायत मिलते ही विभाग की टीम सक्रिय हो जाएगी. कंट्रोल रूम से नजदीकी खाद्य निरीक्षक को सूचना दी जाएगी, जो मौके पर पहुंचकर जांच करेगा. अगर जांच में शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित खाद्य पदार्थ को मौके पर ही नष्ट करा दिया जाएगा.
प्रशासन चलाएगा जागरूकरता अभियान
मिलावटखोरी पर रोक के लिए विभाग ने कांवड़ यात्रा मार्गों और धार्मिक स्थलों पर जागरूकता अभियान भी चलाने का निर्णय लिया है. श्रद्धालुओं को खाद्य पदार्थों में मिलावट की पहचान के तरीके बताए जाएंगे. इसके अलावा, FSDA की मोबाइल वैन भी तैनात की जाएगी, जहां लोग खुद भी खाद्य पदार्थों की जांच करा सकेंगे.