UP News: उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में प्रयागराज हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक बड़ी कार्रवाई की गई है. कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए कुशीनगर जिले में तैनात 20 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है. इन शिक्षकों पर दस्तावेजों में अंक बढ़ाने और शैक्षणिक योग्यता में त्रुटियों के गंभीर आरोप हैं.
भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायत
प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 में जारी की गई 69 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में तीन चरणों में कुल 2209 शिक्षक तैनात किए गए थे. इसी दौरान बीटीसी 2015 बैच के कुछ अभ्यर्थियों ने बैक पेपर के बावजूद फर्जी मेरिट के आधार पर आवेदन कर लिया था. बाद में जब उनके अंतिम अंक आए, तो वे निर्धारित मेरिट से कम निकले.
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20 शिक्षक बर्खास्त
भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत के बाद कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे. कोर्ट के आदेश पर सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद सुरेंद्र तिवारी ने 9 मई को निर्देश जारी कर शिक्षकों की मेरिट सूची और शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच के आदेश दिए. इस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) डॉ. राम जियावन मौर्य ने कार्रवाई करते हुए 20 शिक्षकों को अयोग्य पाते हुए बर्खास्त कर दिया.
बर्खास्तगी से मचा हड़कंप
इस कार्रवाई के बाद जिले के बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. अन्य जिलों में भी ऐसे मामलों की जांच तेज हो सकती है, जिससे 69 हजार शिक्षक भर्ती के तहत तैनात शिक्षकों में चिंता का माहौल है.
BSA की पुष्टि
BSA डॉ. राम जियावन मौर्य ने बताया कि 69 हजार भर्ती के तहत जिले में चयनित 20 शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता और मेरिट सूची में असमानता पाई गई है. सचिव के आदेश के अनुपालन में इन सभी को बर्खास्त कर दिया गया है.
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