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किसानों के लिए अलर्ट, 31 जुलाई के बाद नहीं मिलेगा फसल बीमा का लाभ

UP News: योगी सरकार ने किसानों से 31 जुलाई 2025 तक खरीफ फसलों का बीमा कराने की अपील की है. PMFBY योजना के तहत किसान 2% प्रीमियम देकर प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा पा सकते हैं. बीमा के लिए जरूरी दस्तावेज और समय पर सूचना अनिवार्य है.

UP News: किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए योगी सरकार ने समय रहते खरीफ की फसलों का बीमा कराने की अपील की है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत किसानों को 31 जुलाई, 2025 तक बीमा कराने का समय दिया गया है. इसके बाद किसान अपनी फसलों का बीमा नहीं करा सकेगा.

इन फसलों का हो सकेगा बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान, सूखा, बीमारियों की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा की सुविधा दी जाती है. इस योजना के तहत बीमा कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. ऐसे में किसान बाजरा, उड़द, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर, तिल, धान, ज्वार और मक्का जैसी कई फसलों का बीमा करा सकता है. इसके लिए किसानों को सिर्फ 2 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा. बाकी धनराशि को केंद्र और राज्य सरकार भुगतान करेगी.

बीमा के लिए जरूरी दस्तावेज

फसल बीमा कराने के लिए किसानों के पास ये दस्तावेज जरूर होने चाहिए:-

  • आधार कार्ड
  • खतौनी
  • बैंक पासबुक
  • संबंधित फसल की जानकारी वाले दस्तावेज

72 घंटों के भीतर करना होगा सूचित

फसलों का बीमा कॉमन सर्विस सेंटर, नजदीकी बैंक के अलावा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है. फसलों के नुकसान होने की सूचना 72 घंटों के भीतर नजदीकी कृषि विभाग, फसल बीमा केंद्र या फिर हेल्पलाइन नंबर 14447 पर देनी होगी.

Shashank Baranwal
Shashank Baranwal
जीवन का ज्ञान इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, पेशे का ज्ञान MCU, भोपाल से. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के नेशनल डेस्क पर कार्य कर रहा हूँ. राजनीति पढ़ने, देखने और समझने का सिलसिला जारी है. खेल और लाइफस्टाइल की खबरें लिखने में भी दिलचस्पी है.

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