UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों को भवन निर्माण में बड़ी राहत दी है. सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शहरी क्षेत्रों के लिए नई भवन निर्माण उपविधियां और आदर्श जोनिंग रेगुलेशन-2025 को मंजूरी दी गई. इसके तहत अब छोटे भूखंडों पर मकान या दुकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य नहीं रहेगा.
मकान के साथ दुकान खोलने की भी छूट
नई व्यवस्था के तहत बड़े शहरों में 24 मीटर चौड़ी और छोटे शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर आवासीय भवनों के साथ दुकानें बनाने की अनुमति दी गई है. इससे लोगों को रोजगार और व्यापार के नए अवसर मिलेंगे.
भ्रष्टाचार से मिलेगी राहत
सरकार ने 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंड पर बिना नक्शा पास कराए निर्माण की सुविधा दी है. हालांकि, इसके लिए विकास प्राधिकरण में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. इससे नक्शा पास कराने की जटिल प्रक्रिया और भ्रष्टाचार से राहत मिलेगी.
ट्रस्ट बेस्ड अप्रूवल से प्रक्रिया आसान
जहां ले-आउट पहले से स्वीकृत है, वहां 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 200 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों के लिए ऑनलाइन नक्शा दाखिल करते ही उसे “ट्रस्ट बेस्ड अप्रूवल” मान लिया जाएगा. इससे भवन निर्माण में तेजी आएगी और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा.
मिश्रित भूमि उपयोग को मिलेगा बढ़ावा
नई नीति के तहत शहरों में मिश्रित भूमि उपयोग (मल्टी यूज जोन) को बढ़ावा मिलेगा. इससे नागरिक आसानी से अपने घर के साथ व्यापारिक गतिविधियां भी संचालित कर सकेंगे. सरकार का दावा है कि इस कदम से शहरी विकास में तेजी आएगी और छोटे निवेशकों को लाभ मिलेगा.