UP Panchayat Chunav 2026: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव में मतदाता सूचियों को संशोधित करने का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है. जारी अधिसूचना के मुताबिक, जिस ग्राम पंचायत का भाग अन्य ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय में शामिल हो गई है, उसके समापन और मतदाता सूची के प्रिंट करने का काम 18 जुलाई से 13 अगस्त के बीच पूरा किया जाएगा. इसके अलावा, 14 अगस्त से 29 सितंबर के बीच घर-घर जाकर मतदाताओं की गणना, हस्तलिखित ड्राफ्ट और सर्वे का काम किया जाएगा.
22 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन
राज्य निर्वाचन जारी अधिसूचना के अनुसार, 14 अगस्त से 22 सितंबर तक मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन किया जा सकेगा. इसके बाद 23 से 29 सितंबर के बीच घर-घर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी. मतदाता सूची में बदलाव के लिए तैयार हस्तलिखित पांडुलिपियों को 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा कराना होगा. वहीं कंप्यूटर से पांडुलिपि की तैयारी का काम 7 अक्टूबर से 24 नवंबर के बीच पूरा होगा.
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ऐसे व्यक्ति मतदाता के लिए कर सकेंगे आवेदन
राज्य निर्वाचन कार्यालय ने मतदाता सूची के विस्तृत पुनरीक्षण की प्रक्रिया के तहत 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक मतदान केंद्रों और स्थलों को क्रम देने तथा वार्डों की मैपिंग का कार्य पूरा किया जाएगा. 5 दिसंबर को आखिर में मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित होगा. इसके बाद 6 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच सूची का मुआयना किया जाएगा. साथ ही इसी अवधि में दावे एवं आपत्तियां भी ली जाएंगी. खास बात यह है कि 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र व्यक्ति भी मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे.
जनवरी में जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
दावों और आपत्तियों का निस्तारण 13 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच होगा. इसके बाद 20 से 23 दिसंबर के बीच इन दावों का ड्राफ्ट सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाएगा. 24 दिसंबर से 8 जनवरी तक इन्हें मूल मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा, जबकि 9 जनवरी से 14 जनवरी के बीच केंद्रों व वार्डों की अंतिम मैपिंग व क्रम निर्धारण का कार्य होगा. 15 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन जनसामान्य के लिए किया जाएगा.
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छुट्टी में भी खुले रहेंगे कार्यालय
अधिसूचना के अनुसार, पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान आने वाले सार्वजनिक अवकाश में भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे. निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में निर्धारित समयसीमा नहीं बढ़ाई जाएगी.