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गैंगरेप में गिरफ्तार तीन आरोपी कोर्ट में निर्दोष करार दिये जाने के बाद बरी

अलीपुर अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने करया थाना क्षेत्र में हुए गैंगरेप के मामले में फैसला सुनाते हुए तीन लोगों को बरी कर दिया है.

संवाददाता, कोलकाता

अलीपुर अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने करया थाना क्षेत्र में हुए गैंगरेप के मामले में फैसला सुनाते हुए तीन लोगों को बरी कर दिया है. अलीपुर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिंद्य सेनगुप्ता ने मंगलवार को यह आदेश दिया. घटना जून 2014 में हुई थी. अदालत सूत्र बताते हैं कि थाने में शिकायत दर्ज करायी गयी थी कि बोंडेल गेट इलाके में एक महिला रात में खाना खरीदने गयी थी.

उस समय महिला को कथित तौर पर जबरन एक कार में ले जाया गया. कार के अंदर, शहजादा बख्श नाम के एक व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया. अकबर खान ने उसका हाथ पकड़ लिया. जमाल रहमान ने महिला पर बंदूक तान दी. उस स्थिति में, कार लगभग एक घंटे तक घूमती रही और महिला को एक स्थान पर छोड़ दिया गया. बाद में करया थाने में पीड़िता ने इसकी शिकायत दर्ज करायी.

पुलिस ने जांच शुरू कर शहजादा बख्श, अकबर खान और जमाल रहमान को गिरफ्तार कर लिया. तीनों पर गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया था. 15 लोगों ने अदालत में गवाही दी. मंगलवार को मामले में फैसला सुनाते हुए अलीपुर कोर्ट के सत्र न्यायाधीश अंजन सेनगुप्ता ने बताया कि अदालत ने सबूतों के अभाव में तीनों को बरी कर दिया.

आरोपियों की ओर से वकील शर्बानी रॉय ने कहा कि पुलिस को जांच के दौरान कार या चालक का कोई सुराग नहीं मिला. वे उस जगह को भी नहीं ढूंढ पाए जहां महिला को फेंका गया था. महिला के बयान में भी कई विसंगतियां थीं. सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद अदालत ने उनके तीनों मुवक्किलों को मामले से बरी कर दिया. इस मामले में सरकारी वकील मृदुल विश्वास थे.

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