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शिक्षक नियुक्ति घोटाला : सुजय कृष्ण भद्र की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ी

नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में आरोपी सुजय कृष्ण भद्र उर्फ कालीघाटेर काकू की अंतरिम जमानत की अवधि अदालत ने बढ़ा दी है. कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की एकल पीठ ने समय-सीमा को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है.

कोलकाता.

नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में आरोपी सुजय कृष्ण भद्र उर्फ कालीघाटेर काकू की अंतरिम जमानत की अवधि अदालत ने बढ़ा दी है. कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की एकल पीठ ने समय-सीमा को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है. बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुजय कृष्ण भद्र के वकील ने मामले को पीएमएलए अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की. सुजय कृष्ण के वकील मिलन मुखर्जी ने कहा कि अंतरिम जमानत के बाद पिछले पांच महीने में सीबीआइ ने उनके मुवक्किल से एक बार भी पूछताछ नहीं की है, इसलिए बेहला के घर की बजाय कहीं और भी रहने की अनुमति दी जानी चाहिए. इसके साथ ही सुजय कृष्ण भद्र के वकील ने जमानत की शर्तों में ढील देने का अनुरोध किया. हालांकि, सीबीआइ के वकील धीरज त्रिवेदी ने इस आवेदन का विरोध किया.

इस पर न्यायाधीश ने कहा कि आप जेल में नहीं हैं. अपने घर में हैं. इसके बाद सुजय कृष्ण भद्र के वकील ने अनुरोध किया कि कम से कम रिश्तेदारों को आने दिया जाये. इस पर न्यायाधीश ने कहा कि फिलहाल, केवल अंतरिम जमानत की अवधि ही बढ़ायी जायेगी. सुजय कृष्ण भद्र के वकील के बाकी आवेदनों को अदालत ने खारिज कर दिया. हालांकि, वकीलों का कहना है कि चूंकि राज्य में एक ही पीएमएलए अदालत है, इसलिए अधिकार क्षेत्र का मतलब पूरे राज्य से है.

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