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””डिजिटल अरेस्ट”” ठगी में महिला समेत आठ दोषी करार, सजा का एलान आज

देशभर में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच कल्याणी उपजिला न्यायालय ने डिजिटल गिरफ्तारी अपराध में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक महिला समेत आठ लोगों को दोषी ठहराया है.

प्रतिनिधि, कल्याणी

देशभर में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच कल्याणी उपजिला न्यायालय ने डिजिटल गिरफ्तारी अपराध में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक महिला समेत आठ लोगों को दोषी ठहराया है. यह मामला एक सेवानिवृत्त कृषि वैज्ञानिक से की गयी करीब एक करोड़ रुपये की ठगी से जुड़ा है, जिसे साइबर अपराधियों ने फर्जी गिरफ्तारी के नाम पर डरा कर ठग लिया था. जांच में पता चला कि यह गिरोह महाराष्ट्र, हरियाणा और गुजरात से संचालित हो रहा था. पुलिस ने छह नवंबर 2024 को 13 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से नौ के खिलाफ 2,000 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया गया. दोषी ठहराये गये लोगों में मोहम्मद इम्तियाज अंसारी, शाहिद अली शेख, शाहरुख रफीक शेख, जतिन अनूप लाडवाल, रूपेश यादव, साहिल सिंह, पठान सुमैया बानो और फलदू अशोके शामिल हैं. पुलिस ने इनके पास से मोबाइल फोन, बैंक दस्तावेज, चेकबुक, पासबुक, और पैन कार्ड जब्त किये हैं. पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस गिरोह ने देशभर में सैकड़ों करोड़ की ठगी की है.

और अधिकतर पैसा विदेश, खासकर कंबोडिया भेजा गया. शुक्रवार को सजा सुनायी जायेगी.

सरकारी वकील बिभाष चट्टोपाध्याय और एएसपी सिद्धार्थ धपोला ने कहा कि यह फैसला भारत में साइबर ठगी के खिलाफ एक मील का पत्थर साबित होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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