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मतदाता सूची में फर्जी वोटर जोड़ने के आरोप में दो इआरओ समेत चार निलंबित

केंद्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ने व डाटा सुरक्षा नीति का उल्लंघन करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है.

निलंबित अधिकारियों में दो एइआरओ शामिल

चारों अधिकारियों व एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने का निर्देश

संवाददाता, कोलकाताकेंद्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ने व डाटा सुरक्षा नीति का उल्लंघन करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. आयोग ने दक्षिण 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर जिलों में तैनात चार अधिकारियों के खिलाफ ‘आपराधिक गतिविधियों’ के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. चुनाव आयोग ने इआर डाटाबेस के लॉगिन क्रेडेंशियल साझा करने पर पश्चिम बंगाल के बारुईपुर पूर्व और मोयना विधानसभा क्षेत्र के दो इआरओ (निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी) और दो एइआरओ (सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी) को निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही आयोग ने इन अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. चुनाव आयोग ने एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के खिलाफ आपराधिक कदाचार के आरोप में एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है. आयोग ने अधिकारियों को गंभीर चूक करने, अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहने और अनाधिकृत लोगों के साथ इआर डाटाबेस के अपने लॉगिन क्रेडेंशियल साझा करने का दोषी माना है. आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिख कर दी जानकारी: चुनाव आयोग के सचिव सुजीत कुमार मिश्रा ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी मतदाता सूची की तैयारी और पुनरीक्षण का काम करता है. इसके साथ ही वोटर लिस्ट की तैयारी, पुनरीक्षण, संशोधन और चुनाव संचालन के समय इन अधिकारियों को चुनाव आयोग के अधीन माना जाता है.

चुनाव आयोग के सचिव ने पत्र में आगे कहा कि कि पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 29 जुलाई को एक वीडियो भेजा था, जिसमें विधानसभा संख्या 137 बारुईपुर पूर्व के इआरओ और एइआरओ को वोटर लिस्ट में गलत प्रविष्टियां शामिल करने की जानकारी दी गयी थी, लेकिन बावजूद इसके ये अधिकारी आवेदन निपटाने के अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहे. इसके अलावा उन्होंने इआर डेटाबेस के अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स अनधिकृत लोगों के साथ साझा किये. चुनाव आयोग ने बारुईपुर पूर्व के इआरओ देवोत्तम दत्ता चौधरी, एइआरओ तथागत मंडल, पूर्व मेदिनीपुर जिले में मोयना के इआरओ बिप्लब सरकार और एइआरओ सुदीप्त दास को निलंबित किया है. आयोग ने निर्देश दिया है कि इन इआरओ- एइआरओ के खिलाफ एफआइआर दर्ज करायी जाये. इसके साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर सुरोजित हलदर के खिलाफ भी एफआइआर दर्ज कर कार्रवाई की जाये.

चुनाव आयोग ने कहा- अपराध सिद्ध होने पर तीन महीने से दो साल तक की कैद का है प्रावधान

केंद्रीय चुनाव आयोग के पत्र में राज्य के मुख्य सचिव को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा का हवाला देते हुए याद दिलाया गया है कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ-साथ जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन निबंधन अधिकारी, सहायक निर्वाचन निबंधन अधिकारी और मतदाता सूची के पुनरीक्षण या सर्वेक्षण के कार्य में शामिल सभी लोग प्रतिनियुक्ति पर चुनाव आयोग के कर्मचारी माने जाते हैं. इसलिए, वे आयोग की निगरानी, निर्देशों और नियमों के तहत काम करने के लिए बाध्य हैं. पत्र में कहा गया है कि अगर वे अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं या आयोग के निर्देशानुसार काम नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है. पत्र में यह भी कहा गया है कि अपराध सिद्ध होने पर तीन महीने से दो साल तक की कैद का प्रावधान है.

एसआइआर केंद्र के दिमाग की उपज : ममता

कोलकाता. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से भाजपा-नीत केंद्र सरकार के दिमाग की उपज है. पश्चिम मेदिनीपुर जिले के बाढ़ प्रभावित घाटाल के दौरे पर आयीं सुश्री बनर्जी ने यह भी कहा कि बांग्ला भाषी भारतीय नागरिकों को बांग्लादेशी बताकर पड़ोसी देश भेजा जा रहा है. उन्होंने कहा: यह (एसआइआर) योजना केंद्र सरकार द्वारा बनायी गयी है, जिसमें निर्वाचन आयोग को भी शामिल किया गया है. हम इससे सहमत नहीं हैं.

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