पूछा : कब तक फुटपाथों से हटेगा ‘अवैध कब्जा’
संवाददाता, कोलकाता
महानगर में फुटपाथों पर अवैध कब्जे को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कोलकाता नगर निगम को जम कर फटकार लगायी. गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट के न्यायाधीश सौमेन सेन ने नगर निगम से पूछा कि फुटपाथों पर से ‘अवैध कब्जे’ को कब तक हटा दिया जायेगा? इस स्थिति को बदलने के लिए राज्य सरकार की क्या योजना है? उन्होंने कहा कि फुटपाथ पर पैदल चलने तक की जगह नहीं है. फुटपाथ पर अवैध रूप से दुकान बना दिये गये हैं.
जस्टिस सेन ने पूछा है कि फुटपाथ पर कब्जे को लेकर नगर निगम क्या कर रहा है. उन्होंने पूछा कि नगर निगम की अनुमति के बिना फुटपाथ पर अवैध कब्जा कर दुकानें कैसे लगायी जा रही हैं? हालांकि इस संदर्भ में निगम के वकील ने कहा कि फुटपाथ को कब्जे से मुक्त कराने के लिए राज्य सरकार के सहयोग की जरूरत है. निगम आयुक्त ने पहले ही राज्य सरकार से फुटपाथ पर कब्जे को मुक्त कराने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया है. यह राज्य की जिम्मेदारी है, क्योंकि कानून-व्यवस्था उनके हाथ में है.
बताया गया है कि शहरी विकास और नगरपालिका मामलों के विभाग के विशेष सचिव, कोलकाता नगर निगम के आयुक्त और प्रधान सचिव (गृह विभाग) बैठक कर फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण हटाने का फैसला करेंगे. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष हॉकरों के मुद्दे पर सख्त कार्रवाई की थी. गरियाहाट, चांदनी मार्केट, गार्डनरीच, सियालदह जैसे इलाकों में फुटपाथ खाली कराये गये थे. लेकिन धीरे-धीरे वही स्थिति वापस आ गयी है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है