कोलकाता. कमरहट्टी नगरपालिका क्षेत्र में अड़ियादह निवासी जयंत सिंह के मकान को तोड़ने के आदेश पर कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश कौशिक चंद ने अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने नगरपालिका के उक्त नोटिस पर भी रोक लगा दी है, जिसमें नगरपालिका ने मकान को तोड़ने की बात कही थी. न्यायाधीश कौशिक चंद की अध्यक्षता वाली पीठ ने मकान तोड़ने की प्रक्रिया पर दो सप्ताह तक के लिए अंतरिम रोक लगायी है. गौरतलब है कि प्रकाश कुमार सिंह नामक व्यक्ति ने दावा किया है कि वह भी उसी मकान में रहता है. इसे देखते हुए हाइकोर्ट ने मकान तोड़ने पर फिलहाल रोक लगा दी है. गौरतलब है कि शुक्रवार से कमरहट्टी नगरपालिका मकान तोड़ने का काम शुरू करने वाली थी. बताया गया है कि न्यायाधीश गौरांग कांत की नियमित बेंच पर 23 जून को मामले की अगली सुनवाई होगी.
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