संवाददाता, कोलकाता
कई बार किराये पर घर लेकर रहनेवाले लोगों के बारे में बाद में पता चलता है कि वे अपराधी हैं, तो कई बार उनके कुछ दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं, तो कई बार दूसरी जगहों से अवैध तरीके से आकर लोग रहते हैं और अपराध की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं. अब ऐसे मामलों पर लगाम लगने के लिए पुलिस प्रशासन ने ऑनलाइन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है. किराये का घर लेकर रहनेवाले किरायेदारों को घर लेने से पहले ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा, जो वे लोग पोर्टल के माध्यम से ले सकते हैं. इसके लिए उन्हें थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से यह पहल शुरू की गयी है.
इसे लेकर विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि pcc.wb.gov.in वेबसाइट पर जाकर किरायेदारों को ऑनलाइन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना होगा. इसके लिए उन्हें अपने सारी जानकारी उसमें अपलोड करनी होगी, उसके बाद उन्हें जल्द से जल्द पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जायेगा. इसके पश्चात किरायेदार उस सर्टिफिकेट को मकान मालिक को सौंप सकते हैं. फिर मकान मालिक किरायेदार की सारी जानकारी के साथ स्थानीय थाने से संपर्क कर वहां किरायेदार की जानकारी उक्त पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के साथ फार्म भरकर जमा कर देंगे, जिससे पुलिस के रिकार्ड में उस किरायेदार की सारी जानकारी रहेगी. यदि आवेदन करने पर ऑनलाइन उस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों अथवा किसी तरह के अपराध रहते हैं, तो पुलिस को उस बारे में भी जानकारी आसानी से मिल जायेगी.
इस संबंध में विधाननगर पुलिस कमिश्नर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहले किराएदारों के बारे में सारी जानकारी व डिटेल्स स्थानीय थाने से संपर्क कर फॉर्म में भरकर पहले भी जमा देना पड़ता था लेकिन अब ऐसे में किराएदारों के लिए ऑनलाइन यह सुविधा चालू की गयी, जिससे उन्हें ऑनलाइन ही पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जायेगा.
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में विगत कुछ दिनों में काफी अधिक संख्या में बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, जो अवैध रूप से आकर फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर रह रहे है, इन प्रक्रियाओं के जरिये वैसे अवैध नागरिकों पर भी लगाम लगायी जा सकेगी.
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