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तीन रूफटॉप रेस्टोरेंट मालिकों ने निगम को सौंपे जरूरी दस्तावेज

बड़ाबाजार के एक होटल में आगजनी की घटना के बाद कोलकाता नगर निगम और पुलिस की रिपोर्ट पर रूफटॉप पर बने 83 रेस्टोरेंट्स को तुरंत बंद किये जाने के लिए नोटिस जारी किये गये थे, पर कुछ रेस्टोरेंट मालिक इसके खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय पहुंच गये थे.

हियरिंग. हाइकोर्ट से स्टे मिलने के बाद निगम में हो रही मामले की सुनवाई

संवाददाता, कोलकाता बड़ाबाजार के एक होटल में आगजनी की घटना के बाद कोलकाता नगर निगम और पुलिस की रिपोर्ट पर रूफटॉप पर बने 83 रेस्टोरेंट्स को तुरंत बंद किये जाने के लिए नोटिस जारी किये गये थे, पर कुछ रेस्टोरेंट मालिक इसके खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय पहुंच गये थे. ऐसे में कोर्ट ने निगम की नोटिस पर रोक लगाते हुए स्टेट ऑर्डर जारी कर दिया है.

इस मामले में कोर्ट के निर्देश पर कोलकाता नगर निगम में पहले ही चार रूफटॉप रेस्टोरेंट्स की हियरिंग हो चुकी है. बुधवार को उक्त मालिकों को जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ निगम पहुंचने को कहा गया था, इस दिन एक रूफटॉप रेस्टोरेंट्स को छोड़ कर अन्य सभी ने जरूरी दस्तावेज जमा कर दिये हैं. कोलकाता नगर निगम रूफटॉप रेस्टोरेंट्स को लेकर सख्त है. सुरक्षा प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करने पर इन रेस्टोरेंट्स को संचालित करने की अनुमति निगम की ओर से नहीं दी जायेगी. हालांकि, कोलकाता नगर निगम नियमों में स्थिरता लाने पर विचार कर रही है. इसके लिए कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के नेतृत्व में तैयार राज्य स्तरीय कमेटी की ओर से जल्द ही एक सेफ्टी गाइडलाइन भी तैयार किया जा सकता है.

ऐसे में बुधवार को तीनों रूफटॉप रेस्टोरेंट के मालिकों के दस्तावेज जमा कराये जाने के बाद अब इनकी जांच निगम के अधिकारी करेंगे. इसके बाद अगला कदम उठाया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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