कोलकाता. राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के बारे में कोई भी अपमानजनक टिप्पणी नहीं कर पायेंगे. अलीपुर कोर्ट ने अभिषेक द्वारा दायर मामले में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की है. इतना ही नहीं, शुभेंदु से यह भी पूछा गया है कि कोर्ट निषेधाज्ञा क्यों नहीं जारी करेगा? कोर्ट ने अधिकारी को 19 अगस्त तक कारण बताओ नोटिस जारी किया है. यह निषेधाज्ञा उस तारीख तक प्रभावी रहेगी. अभिषेक ने अपने मामले में शुभेंदु द्वारा 26 जून को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ज़िक्र किया था. उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डायमंड हार्बर सांसद अभिषेक पर ””””भ्रष्ट”””” होने का आरोप लगाया था. तृणमूल सांसद की अर्जी के अनुसार शुभेंदु ने यह भी दावा किया था कि अभिषेक की वजह से दक्षिण 24 परगना में आतंकवाद बढ़ा है. वह आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हैं. जनकल्याणकारी परियोजनाओं में ””””धांधली”””” के आरोप भी लगाये गये थे. हिंसा में भी शामिल होने का आरोप लगाया गया था. अभिषेक ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार और झूठे हैं. ऐसी टिप्पणियां उन्हें बदनाम करने के इरादे से की गयी थीं. अभिषेक ने 26 जून के शुभेंदु का वीडियो वाली एक पेन ड्राइव भी अदालत में जमा की. अभिषेक द्वारा दायर मामले की सुनवाई सोमवार को अलीपुर अदालत में हुई. सवाल-जवाब के बाद न्यायाधीश ने अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की. इस मामले के बारे में संपर्क करने पर शुभेंदु अधिकारी ने कोई टिप्पणी नहीं की.
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