संवाददाता, कोलकाताशहर के टेंगरा इलाके में हुए सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड में पुलिस ने घटना के 99 दिन बाद सियालदह कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. अदालत सूत्रों के अनुसार, इस चार्जशीट में प्रणय दे और प्रसून दे नामक दो भाइयों को हत्या का आरोपी बनाया गया है. दोनों आरोपी भाई फिलहाल जेल में हैं.
गुरुवार को सियालदह कोर्ट में पुलिस ने दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत चार्जशीट जमा की है, जिसमें धारा 103 (1) भी शामिल है. यह धारा हत्या के अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान करती है. इसके अलावा आरोप पत्र में धारा 109 (1) का भी उल्लेख है, जिसके तहत यदि कोई किसी की हत्या करने की कोशिश करता है और उस प्रयास में उसकी मौत हो जाती है, तो अपराधी को 10 साल की जेल और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है.दोनों भाइयों ने हत्या के आरोप को किया स्वीकार
अदालत सूत्रों ने बताया है कि टेंगरा मामले में छोटे भाई प्रसून दे ने तीनों हत्याओं की बात कबूल की है और कहा है कि वह जीना नहीं चाहता. उसके बड़े भाई प्रणय दे को भी कुछ दिन पहले हत्या में सहयोग करने और उसे बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. वह शारीरिक बीमारी के चलते लंबे समय से अस्पताल में भर्ती था और ठीक होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. टेंगरा की इस घटना में दे परिवार का एकमात्र जीवित किशोर सदस्य इस समय एक निजी होम में रह रहा है.क्या है पूरा मामला :
यह घटना 19 फरवरी को टेंगरा के अटल शूर रोड स्थित एक घर में हुई थी. एक कमरे से परिवार की दो महिलाओं और एक किशोरी के शव बरामद किए गये थे. उसी समय, परिवार के अन्य तीन सदस्य – प्रसून, प्रणय और एकमात्र किशोर सदस्य प्रतीप – बाईपास पर एक मेट्रो पिलर से कार दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गये थे. उनकी जानकारी के आधार पर ही पुलिस ने टेंगरा स्थित घर से तीनों शव बरामद किये थे. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि तीनों की हत्या की गयी थी. किशोरी प्रियंबदा दे की मौत का कारण फूड पॉइजनिंग था, जबकि दो अन्य महिलाओं रोमी दे और सुदेशना दे की मौत हाथों की नसें कटने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव से हुई थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है