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Deoghar news : साइबर ठगी केस : नहीं मिले पर्याप्त साक्ष्य, 14 आरोपितों को किया रिहा

विधि संवाददाता, देवघर. एडीजे दो सह स्पेशल जज साइबर क्राइम केस अशोक कुमार की अदालत में चल रहे साइबर क्राइम केस संख्या 49/2021 सरकार बनाम मनीष कुमार व अन्य की

विधि संवाददाता, देवघर. एडीजे दो सह स्पेशल जज साइबर क्राइम केस अशोक कुमार की अदालत में चल रहे साइबर क्राइम केस संख्या 49/2021 सरकार बनाम मनीष कुमार व अन्य की सुनवाई पूरी की गयी, जिसके बाद इस मामले के 14 आरोपितों मनीष कुमार, महेंद्र कुमार सिंह, मो अजमत असांरी, सद्दाम अंसारी, मो मोजाहिद अंसारी, कामदेव मंडल, आनंद मंडल, रहीम अंसारी, रियाज अंसारी, फरीद अंसारी, इकबाल अंसारी, अमीरुल अंसारी, मजहर अंसारी एवं मो रहमत अंसारी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया.

पहला आरोपित क्रमश: पालोजोरी थाना के मूलाडीह, दूसरा सिरसा के रहने वाले हैं, जबकि अन्य आरोपित चेतानारी, विराजपुर व ठाढ़ी गांव के रहने वाले हैं. तत्कालीन एसआइ कुमार गौरव के बयान पर साइबर थाना देवघर में 27 जनवरी 2021 को केस दर्ज हुआ था, जिसमें साइबर ठगी करने समेत अन्य गैर जमानती धाराएं लगायी गयी थीं. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से महज तीन लोगों ने गवाही दी, लेकिन किसी ने घटना की पुष्टि नहीं की. अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी, पश्चात सभी आरोपितों को रिहा कर दिया.

तीन आरोपिताें को स्पेशल कोर्ट से राहत मिली

देवघर. स्पेशल कोर्ट साइबर क्राइम केस अशोक कुमार की अदालत में चल रहे साइबर क्राइम केस संख्या 7/2022 की सुनवाई पूरी की गयी. पश्चात इस मामले के तीन आरोपितों मो सब्बीर, मुबारक व इरफान अंसारी को साक्ष्य की कमी के चलते रिहा कर दिया गया. तीनों आरोपित खागा थाना के कसरायडीह गांव के रहने वाले हैं और साइबर थाना देवघर में केस दर्ज हुआ है, जिसमें साइबर ठगी समेत कई गैर जमानती धाराएं लगायी गयी थी. मामले की सुनाई के दौरान अभियोज पक्ष से दो लोगाें ने गवाही दी, लेकिन घटना का न तो समर्थन किया और न ही आरोपितों की पहचान की. स्पेशल जज ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी, पश्चात तीनों आरोपितों को आरोपों से मुक्त कर दिया.

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