Motihari: मोतिहारी. अपराधी गिरोह के खिलाफ पुलिस द्वारा चल रहे अभियान को बुधवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जब कुख्यात अपराधी हरिनारायण सिंह उर्फ टुन्ना सिंह ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया. नगर थाना क्षेत्र के चर्चित कांड 306-24 के मुख्य आरोपी टुन्ना सिंह ने पुलिस दबिश के कारण आत्मसमर्पण का निर्णय लिया है. इनका नाम उन अपराधियों में सुमार है जिनकी खोज पुलिस लंबे समय से कर रही थी. टुन्ना सिंह के खिलाफ हत्या, रंगदारी, अवैध हथियार रखने, आपराधिक साजिश रचने सहित करीब 14 मामले विभिन्न थानों में दर्ज है. इस पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था. गिरफ्तारी के लिए एसपी स्वर्ण प्रभात ने विशेष टीम गठित की थी, जहां पुलिस की बढ़ते दबाव व छापेमारी को देख टुन्ना सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया. उल्लेखनीय है कि 10 अप्रैल को मोतिहारी नगर पुलिस ने टुन्ना सिंह के पैतृक गांव पताही थाना के ननहार स्थित उनके घर पर इश्तेहार चिपकाया था. इसके बाद पुलिस का दबाव भी बढ़ता गया. यह समर्पण पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ लगातार चल रही कार्रवाई का नतीजा है और अपराधियों के लिए चेतावनी थी है कि कुछ किया तो बख्से नहीं जायेंगे. एसपी ने कहा कि अपराध के खिलाफ जीरो टोरलेंस की नीति पर पुलिस काम कर रही है. जिले में शांति व कानून का राज हो इस दिशा में सतत प्रयास जारी रहेगा. थानावार फरार व वांछित अपराधियों की सूची भी तैयार की गयी है, जिनके खिलाफ पुलिस का कानूनी डंडा चलता रहेगा. इधर टुन्ना सिंह के समर्पण के बाद पुलिस उनके पुराने मामलों को खंगालने में जुट गयी है. सरेंडर के पिछे पुलिस की दबिश व रणनीति कारगर साबित हुई. इस पर 14 संगीन मामले दर्ज हैं, जिनमें सर्वाधिक मामले मोतिहारी नगर थाने से जुड़े हैं. टुन्ना सिंह पर दर्ज प्रमुख मामले -नगर (मोतिहारी) थाना कांड संख्या 544/2014 – धारा 302 (हत्या), 326, 307, 120 (बी), 34 भा.द.वि. – तुरकौलिया थाना कांड संख्या 68/01 – धारा 341, 326, 307, 120 (बी), 34 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट – नगर थाना कांड संख्या 577/2022 – धारा 120 (बी) भा.द.वि. एवं एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 -(बी)ii(सी)/23(सी), आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए/26/35 -पकड़ीदयाल थाना कांड संख्या 121/2016, नगर थाना कांड संख्या 01/2018 – पताही थाना कांड संख्या 38/01 – हत्या का प्रयास व अवैध हथियार रखने का मामला -अन्य थानों में भी कांड संख्या 461/16, 377/22, 33/18, 171/18 आदि में मामले दर्ज हैं.
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