रफीगंज.
रफीगंज पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर फरार आरोपित वार्ड नंबर 15 निवासी नूरुद्दीन खां के पुत्र अफरोज खां के घर ढोल बजाकर इश्तेहार चिपकाया. थानाध्यक्ष शंभू कुमार ने बताया कि चांद बिगहा निवासी वादी गौसिया सुलताना के आवेदन पर पति अफरोज खां, ननद तरन्नुम निसा, नंदोसी मोदसर खां एवं सास मोइबा खातून के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना से संबंधित प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. दिये गये आवेदन में पीड़िता ने उल्लेख किया था कि उसकी शादी मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार 25 अप्रैल 2024 को राजा बागीचा निवासी अफरोज खां के साथ हुई थी. शादी के बाद 20 अगस्त 2024 को उसके पति विदेश चले गये तब उसकी ननद तरन्नुम निसा, सास मोइबा खातून, नंदोसी मोदसर खां ने दहेज के लिए मारपीट किया. 25 अगस्त 2024 को घर से निकाल दिया तथा जान से मारने की धमकी दी. उसके बाद वह अपने पिता को बुलाकर मायका चांद बिगहा चली गई, तब से अपने मायका में ही रह रही थी. चार अक्तूबर 2024 को जब पति विदेश से आया तो वह अपने ससुराल पहुंची. पति के सामने ही उक्त लोगों द्वारा उसे तथा उसके पिता को गाली गलौज किया जाने लगा. दहेज के रूप में दो लाख रुपए की मांग की गयी. 19 अक्तूबर 2024 की रात्रि में षड्यंत्र कर उक्त आरोपितों एवं पति ने मिलकर दुपट्टा से उसका गला दबा दिया तथा चारों आरोपितों ने मिलकर मिट्टी का तेल डालकर जान मारने की कोशिश की. शोरगुल करने पर मुहल्ले के लोग पहुंचे और बचाया. थानाध्यक्ष ने बताया कि इश्तेहार के बाद भी आरोपित सरेंडर नहीं करते है तो कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जायेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है