भागलपुर गत वर्ष 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कोतवाली थाना में दर्ज मामले को लेकर नगर विधायक अजीत शर्मा कोर्ट पहुंचे. मंगलवार को जिला व्यवहार न्यायालय के एमपी/एमएलए सह एसीजेएम 1 धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में सुनवाई की गयी. इस दौरान कांड के आरोपित नगर विधायक अजीत शर्मा कोर्ट के समक्ष सशरीर उपस्थित हुए. जहां उन्हें मामले में अभियोग का सारांश सुनाया गया. सारांश सुनने के बाद नगर विधायक ने उनपर लगाये गये आरोपों को नकार दिया. मामले में कोर्ट से विचारण करने की अर्जी दी गयी. बता दें कि विगत गुरुवार को भी एमपी/एमएलए कोर्ट में इशाकचक सहित एक अन्य आदर्श आचार संहिता मामले में नगर विधायक कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुए थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है