-तीन बार नीलामी फेल हुई तो घटेगी सुरक्षित जमा राशि, विभाग को अनुशंसा भेजने का फरमान
जिले में लंबित बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं. मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अनुमंडल स्तरीय समिति से नीलाम न हो पाने वाले बालू घाटों से संबंधित अद्यतन रिपोर्ट तैयार कर अविलंब खनन विभाग को भेजी जाये.
साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि अनीलामित, प्रत्यर्पित तथा जब्त बालू घाटों की शीघ्र नीलामी सुनिश्चित करायी जाये. यदि तीन प्रयासों के बाद भी ई-नीलामी संभव न हो, तो सुरक्षित जमा राशि के पुनर्निर्धारण पर विचार कर जिला स्तरीय समिति में विमर्श के बाद विभाग को अनुशंसा भेजी जाये. यह सभी निर्देश वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक में मिली है.मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि मानसून के दौरान नदी क्षेत्रों में बालू खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहता है. ऐसे में सेकेंडरी लोडिंग और भंडारण लाइसेंस के आधार पर बालू की बिक्री की जा सकती है. इसके लिए आवश्यक है कि सेकेंडरी लोडिंग स्थलों पर जमा बालू की ड्रोन सर्वे के माध्यम से मापी करा ली जाये, ताकि यह प्रमाणित हो सके कि खनन केवल कैंपिंग परमिट के तहत हुआ है.
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