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bhagalpur news. जदयू नेता पप्पू भगत हत्याकांड का शूटर गिरफ्तार

खगड़िया के जदयू के जिला महासचिव सह पसराहा के बनदेहरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राजेश कुमार रमण उर्फ पप्पू भगत की हत्या हो गयी थी. इस मामले में एक शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

इशाकचक थाना क्षेत्र के भीखनपुर में वर्ष 2020 में हुए खगड़िया के जदयू के जिला महासचिव सह पसराहा के बनदेहरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राजेश कुमार रमण उर्फ पप्पू भगत की हत्या हो गयी थी. इस मामले में एक शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार शूटर मुंगेर जिले के नया रामनगर थाना क्षेत्र का आहरा पाटम निवासी आयुष राज उर्फ राकेश ठाकुर है. शूटर राकेश ठाकुर का नाम मुंगेर जिले के टॉप-10 अपराधियों में शामिल था. वह मुंगेर और भागलपुर जिले में हत्या, लूट जैसे संगीन मामलों में आरोपित रहा है. जानकारी मिली है कि मुंगेर जिले के एसटीएफ जमालपुर एवं नया रामनगर थाना पुलिस ने शनिवार की रात संयुक्त कार्रवाई कर अपराधी को गिरफ्तार किया. घटना की बाबत मुंगेर के पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि शनिवार की देर रात सूचना मिली की जिले के टॉप-10 अपराधियों में शामिल राकेश ठाकुर अपने घर आहरा पाटम आया हुआ है. सूचना के आधार पर एसटीएफ जमालपुर एवं नया रामनगर थानाध्यक्ष तारकिशोर प्रसाद के नेतृत्व में गठित टीम ने संयुक्त रूप से छापा मारकर राकेश ठाकुर को उसके घर के समीप ही गिरफ्तार किया. उन्होंने बताया कि भूषण ठाकुर का पुत्र राकेश शातिर अपराधी है. वह कई गंभीर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है. उसके विरुद्ध भागलपुर जिले के इशाकचक थाना और मुंगेर के नया रामनगर थाना में हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट के तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं. चार दिसंबर, वर्ष 2020 को कर दी गयी थी जदयू नेता की हत्या चार दिसंबर वर्ष 2020 को शाम में शूटरों ने भीखनपुर गुमटी नंबर स्थित थियोसॉफिकल लॉज के सामने जदयू नेता राजेश कुमार रमण उर्फ पप्पू भगत उर्फ पप्पू मुखिया की गोली मार कर हत्या कर दी थी. मामले की प्राथमिकी मृतक के साले ने दर्ज करायी थी. हत्या का कारण बनदेहरा पंचायत की चुनावी रंजिश बतायी गयी थी. इस हत्याकांड में राकेश ठाकुर अप्राथमिक अभियुक्त है, जो लंबे समय से फरार चल रहा था. मुंगेर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राकेश ठाकुर ने पांच जुलाई 2024 को अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर भारत फाइनेंस के कर्मचारी सूर्यगढ़ा निवासी मिथिलेश कुमार से एक लाख 50 हजार रुपए के साथ मोबाइल भी लूट लिया था. लूटपाट के दौरान मिथिलेश के साथ मारपीट भी की गयी थी. मामले में मिथिलेश के आवेदन पर नया रामनगर थाना में कांड संख्या 85/24 धारा 309(4) बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इस मामले में भी वह फरार चल रहा था.

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