22.8 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Bhagalpur news श्रावणी मेला में टैक्स नहीं देने वाले दुकानदार होंगे चिह्नित

श्रावणी मेला में सुलतानगंज नगर परिषद क्षेत्र में दुकान लगाने वाले सभी दुकानदारों से मेला टैक्स वसूली की कार्रवाई तेज कर दी गयी है.

श्रावणी मेला में सुलतानगंज नगर परिषद क्षेत्र में दुकान लगाने वाले सभी दुकानदारों से मेला टैक्स वसूली की कार्रवाई तेज कर दी गयी है. नगर परिषद ने मेला क्षेत्र में तीन श्रेणियों में टैक्स स्लैब निर्धारित किया है और टैक्स वसूली को लेकर तहसीलदार व टैक्स दारोगा को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं. नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने टैक्स कर्मियों के साथ मेला टैक्स वसूली की समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिया कि जो दुकानदार टैक्स नहीं देंगे, उन्हें नोटिस भेजी जायेगी. नियमानुसार संपत्ति कर में टैक्स राशि समाहित कर वसूली की जायेगी.

तीन श्रेणियों में टैक्स दर :

1. ए श्रेणी (₹15/वर्गफीट)

o कृष्णगढ़ से दुर्गा स्थान, चित्रा सिनेमा हॉल से ओवरब्रिज के उत्तरी भाग तकo स्टेशन रोड, कृपानाथ सिंह गली, बाईपास व नयी सीढ़ी घाट, काली स्थान से विष्णु पैलेस तक2. बी श्रेणी (₹10/वर्गफीट)

o मुख्य मार्ग के अन्य स्थानों पर स्थित दुकानें3. सी श्रेणी (₹6/वर्गफीट)

o पुराना स्टेशन से कृपानाथ सिंह गली, ओवरब्रिज तक तथा शहर की आंतरिक गलियों में स्थित दुकानें

तय दर के अनुसार मेला टैक्स:

• जल पात्र निर्माता: ₹2500 प्रति दुकान• अस्थायी रेस्ट हाउस/धर्मशाला: ₹1500

• जल पात्र थोक विक्रेता: ₹1500

• भोजनालय: ₹1500 प्रति यूनिट• नाश्ता/जूस आदि दुकानें: ₹400 प्रति दुकान• नप के निज दुकान: ₹1500 प्रति यूनिट• रेलवे लाइन के दक्षिणी पावर हाउस मदरिया तक कांवर दुकानें (निजी जमीन पर): बड़ा ₹700, छोटा ₹500

• रेलवे लाइन के दक्षिणी पावर हाउस मदरिया तक भोजनालय (निजी जमीन पर): बड़ा ₹700, छोटा ₹500

• नमामि गंगे घाट व अजगैवीनाथ मंदिर घाट चौकी/स्टॉल: ₹1500

• नयी सीढ़ी घाट धर्मशाला दुकान: ₹6500

• कृष्णगढ़ अस्पताल के सामने: ₹4500

• जेपी पार्क के सामने: ₹1950

• नई स्टेशन के बाहर, बाजार समिति के पास: ₹1950

• नगर परिषद एवं प्रखंड परिषद परिसर में स्टॉल/पार्किंग: 2025 के निर्धारित दरों के अनुसारमुख्य पार्षद राजकुमार गुड्डू ने बताया कि मेला टैक्स की वसूली को लेकर बकायदा पत्र जारी किया गया है और सभी संबंधित कर्मियों को कलेक्शन तेज करने का निर्देश दिया गया है. अपील है कि सभी दुकानदार निर्धारित दर पर टैक्स जमा करें, टैक्स न चुकाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel