भागलपुर
इशाकचक सहित भागलपुर पुलिस जिला में विगत वर्ष 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के दो अलग-अलग मामलों में भागलपुर के कांग्रेस पार्टी के नगर विधायक अजीत शर्मा के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था. उक्त मामलों में भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एमपी/एमएलए कोर्ट सहित एसीजेएम 1 कोर्ट के न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में सुनवाई चल रही है. जिसमें दोनों ही मामलों में पूर्व में कोर्ट ने विधायक अजीत शर्मा के बेल बांड काे खारिज कर दिया था. दोनों मामलों में बेल बांड खारिज करने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 17 अप्रैल यानी गुरुवार को तिथि का निर्धारण किया था. इसके बाद विधायक अजीत शर्मा की ओर से मामले में अधिवक्ता के द्वारा उनकी ओर से उपस्थित होकर न्यायिक प्रक्रियाओं को करने का आवेदन दिया गया था. जिसे खारिज कर दिया गया. इसके बाद गुरुवार को विधायक अजीत शर्मा ने खुद कोर्ट में प्रस्तुत होकर जमानत की अर्जी दी. जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी.
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